हाइकोर्ट का निर्देश के बाद सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होंगे 3033 अभ्यर्थी
राँची : सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी कारणवश रद्द कर दी गई थी वैसे 3,033 अभ्यर्थी अब परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को फिर से बहाल कर दी है। इनकी भी परीक्षा की तिथि की घोषणा जल्द jssc करेगा और इनका अभ्यर्थियों का परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।
ज्ञात हो कि JSSC ने 4 अप्रैल को अर्हता संबंधित किए गए संशोधन के आलोक में इनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया था। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं एक वर्षीय बीएड- द्विवर्षीय बीएड के अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई है कि नियुक्ति के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर छह माह का भी ब्रिज कोर्स को उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की तारीख में संशोधन
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा एवं झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा की तारीख के टकराने के कारण सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की तारीख में संशोधन भी किया है। यह संशोधन सिर्फ आवेदन देनेवाले अभ्यर्थियों के लिए की गई है। इसके अंतर्गत इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य से अभ्यर्थियों की ओर से दिये गये आवेदन के आधार पर आयोग ने उक्त अभ्यथियों की परीक्षा को अगले आदेश तक के लिए स्थगित की है। ऐसे आवेदन देने वाले कुल 13 अभ्यर्थी हैं। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य से संबंधित अभ्यर्थियों की ओर से प्राप्त आवेदन के आलोक में आयोग ने संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 24 जून के बाद आयोजित करने का निर्णय ली गई है। जिसमें अभ्यर्थियों की कुल संख्या 18 है।
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