सहायक अध्यापकों के लिए शुभ खबर, अब हर साल नहीं कराना होगा सत्यापन
झारखंड के सहायक अध्यापकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए अब हर साल मुखिया व प्रमुख से सेवा सम्पुष्टि का सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी कर जानकरी दी है। पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के मुताबिक सेवा सत्यापन होने के बाद प्रति वर्ष चार फीसदी मानदेय की वृद्धि होनी है। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था पर
अब सत्यापन नहीं कराना पड़ेगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिनकी सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन एक बार हो चुका है, उनका रिकॉर्ड जिला शिक्षा कार्यालय में रखा जाए। शिक्षक पर अगर एक वर्ष के दौरान कोई कार्रवाई नहीं हुई हो तो उसके सेवा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। परियोजना के पत्र के बाद अब शिक्षकों को प्रति वर्ष मानदेय वृद्धि के लिए सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन नहीं करना पड़ेगा। इस बीच शिक्षक पर किसी प्रकार की अनुशासनिक व विधिक कार्रवाई की गयी है, तो सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन अनिवार्य की गई।
बतादें कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कक्षा एक से पांच के शिक्षकों के सेवा संतोषप्रद होने का सत्यापन मुखिया व कक्षा छह से आठ के शिक्षकों का सत्यापन प्रमुख के स्तर से किए जाने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों के सेवा सत्यापन नगर निगम क्षेत्र में मेयर व नगर परिषद क्षेत्र में अध्यक्ष को सत्यापन करनी है।
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