JPSC सिविल सेवा पिटी परीक्षा के रिजल्ट में छेड़छाड़ , कोर्ट ने FIR करने का दिया आदेश
JPSC सिविल सेवा पीटी परीक्षा के ओएमआर शीट पर छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आने के बाद हाइकोर्ट ने बड़ा एक्शन सुनाया है।
बतादें कि गोपाल कुमार महथा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कहा था कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने इसी साल संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) का मार्च में रिजल्ट जारी किया गया और प्रश्न के साथ उतर शीट भी जारी की गई। याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि उसे परीक्षा में 246 अंक मिले हैं पर उसका सलेक्शन नहीं किया गया। जिसपर JPSC के वकील संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को सिर्फ 46 अंक मिले थे। तब कोर्ट ने JPSC से गोपाल कुमार महथा की ओएमआर शीट सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया था। उसके बाद JPSC ने ओएमआर शीट कोर्ट को सौंपी गई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता और जेपीएससी की ओएमआर शीट का मिलान किया तो दोनों में भिन्नं पाया गया। कोर्ट को लगा कि याचिकाकर्ता ने ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है।।
जिसके बाद अदालत ने ओएमआर शीट में छेड़छाड कर गुमराह करने एवं गलत जानकारी देने पर याचिकाकर्ता गोपाल कुमार महथा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दी है। शुक्रवार को जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बुलाकर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। और कोर्ट ने उसे किसी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। तत्काल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को बुलाकर गोपाल के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इसके अलावा जेपीएससी एवं याचिकाकर्ता की ओर से पेश की गई ओएमआर शीट को सीलबंद रखने का भी निर्देश दिया।
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