स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जारी की 2025 का स्कूलों का छुट्टी लिस्ट School holiday calendar 2025,गर्मी में मात्र 12 दिन बन्द रहेंगे स्कूल
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मंगलवार को सभी कोटि के सरकारी , सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए एकीकृत वार्षिक अवकाश तालिका 2025 जारी कर दी गई है। जिसके अनुसार नए साल में पांच जनवरी 2025 तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश रहेगा।
वहीं 6 जनवरी को स्कूल खुलेगा। अवकाश तालिका के अनुसार कुल 60 दिनों की छुट्टी लीस्ट जारी की गई। जनवरी में 1 से 5 शीतकालीन अवकाश, 14 को मकर सक्रांति , 23 को सुबास चन्द्र बोस जयंती, फरवरी माह में 2 को सरस्वती पूजा,12 संत रैदास जयंती, 26 को शिवरात्रि ,मार्च माह में 13 और 14 को होली, 31 मार्च को ईद,अप्रैल माह में 1 और 2 अप्रैल को सरहुल, 6 अप्रैल को रामनवमी ,10 को महावीर जयंती, 14 को आंबेकर जयंती,18 को गुडफ्राइडे, मई माह में 1 को मजदूर दिवस,12 को बुध पूर्णिमा,22 मई से 2 जून तक ग्रीष्मावकाश,7 जुन को बकरीद,27 जून को रथ यात्रा,30 जुन को हुल दिवस का अवकाश रहेगा। वहीं जुलाई से दिसम्बर तक का छुट्टी लिस्ट नीचे तालिका में देख सकते हैं।
(i) उपरोक्त अवकाश तालिका सभी कोटि के सरकारी। गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पससंख्यक सहित) विद्यालयों पर लागू होगा। (आवासीय विद्यालयों को छोड़कर)।
(ii) विभाग मौजूदा मौसम की स्थिति के आधार पर शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियों में संशोधन कर सकता है।
(iii) विभाग द्वारा अधिसूचित उर्दू विद्यालयों में साप्ताहिक छुट्टी रविवार के जगह पर शुक्रवार को होगी।
( iv) चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
(v) सभी जिलों द्वारा उपरोक्त स्वीकृत वार्षिक अवकाश तालिका को सार्वजनिक रूप से सभी विद्यालयों के अनुपालन हेतु प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। जिला विशेष अपने जिले के स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप 05 दिनों की अवकाश की सूची झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक निदेशक, प्रायमिक शिक्षा / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, जे.सी.ई.आर.टी., राँधी को वार्षिक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।
(vi) जिला द्वारा निर्धारित किए जाने वाले पाँच दिवसों के अवकाश के अलावा विशेष परिस्थिति में यदि संबंधित जिले के उपायुक्त अयया विभागीय प्रधान सचिव संचित के आदेश से अवकाश घोषित किया जाता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति किसी रविवार अथवा अन्य अवकाश के दिनों में पठन-पाठन सुनिश्चित कर करनी होगी।
(vii) राष्ट्रीय पर्वो का आयोजन विद्यालय में किया जाना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय पर्व को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर रैलियों/ प्रभात फेरी में बच्चे सम्मिलित नहीं होंगे।
(viii) जिला एवं राज्य स्तर से प्राप्त विभागीय आदेश अथवा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशानुसार विद्यालय में यदि कोई विशिष्ट दिवस समारोह आयोजित किये जाते हैं तो इसे विद्यालय शिक्षण समय अपराह्न 03:00 बजे के बाद आयोजित किये जायें।
(ix) अन्य विभागों द्वारा संचालित जागरूकता उन्मुखीकरण हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में प्रशासी विभाग से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
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