Court big ordered : पोस्ता भूसी के साथ पकड़े गए युवक को 15 साल की सजा और दो लाख का जुर्माना
Court big ordered : पोस्ता भूसी के साथ पकड़े गए युवक को कोर्ट ने दो लाख का जुर्माना 15 साल की सजा सुनाई है। यह आदेश एन०डी०पी०एस० एक्ट में माननीय न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डालटनगंज, पलामू के न्यायालय द्वारा सुनाया गया है। न्यायालय ने धारा 15 (सी) एन०डी०पी०एस० एक्ट में 15 साल सश्रम कारावास एवं 2,00000 (दो लाख) रूपया जुर्माना, जुर्माना नही देने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा ( Court big ordered ) सुनाई गई हैं।
ज्ञात हो कि एन०डी०पी०एस०-11/2023, सदर थाना कांड सं-45/2023, दिनांक-30.04.2023, धारा-15/22 कांड के अभियुक्त- 1. जसवन्त सिंह, मलखित सिंह, सा०- गोहिर तैहसिल, थाना- नकोदर, जिला- जलंधर (पंजाब) को यह सजा सुनाई गई है।
उपरोक्त कांड वादी पुअनि गौतम कुमार, थाना प्रभारी, सदर थाना, जिला पलामू के स्वलिखित टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. ट्रक रजि०नं०- PB05AN 1144 चेचिस नं०- MAT8022FAD04089 तथा इंजन नं०- 51C84218113 के मालिक , 2. ट्रक रजि०नं०- PB05AN 1144 चेचिस नं०- MAT8022FAD04089 तथा इंजन नं०- 51C84218113 के चालक, 3. ट्रक रजि०नं०- PB05AN 1144 चेचिस नं०- MAT8022FAD04089 तथा इंजन नं० 51C84218113 के खलासी जसवन्त सिंह, मलखित सिंह, ग्राम- गोहिर तैहसिल, थाना- नकोदर, जिला- जलंधर (पंजाब) के विरूद्ध अवैध रूप से पोस्ता भूसी के साथ पकडे जाने परिचालन एवं खरीद-बिक्री करने के आरोप में दर्ज की गई थी।
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