लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 9 शिक्षकों व कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 9 शिक्षकों व कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

Join Us On

लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 9 शिक्षकों व कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 9 शिक्षकों व कर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

चतरा: लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कुल 9 शिक्षक और सहायक अध्यापकों के ऊपर चतरा सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जिसमें गिरिजा भुईयां सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सतरामपुर हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी), किसुन कुमार यादव सहायक अध्यापक एनपीएस बकायन हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी),आबिद हुसैन, सहायक अध्यापक उत्क्रमित मध्यविद्यालय उर्दू डाटम हंटरगंज (तृतीय मतदान पदाधिकारी), बहादुर राम सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय रामचकतारी प्रतापपुर (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), संजय कुमार पीजीटी एसएस +2 हाई स्कूल टण्डवा (पीठासीन पदाधिकारी), विनोद प्रजाप्रति सहायक अध्यापक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय धवाइया सिमरिया (द्वितीय मतदान पदाधिकारी), सत्यम सह अध्यापक, उत्क्रमित हाई स्कूल द्वारि, गिद्धौर (पीठासीन पदाधिकारी), मनोरंजन महाजन, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित मध्यविद्यालय बानासाडी़, सिमरिया (द्वितीय मतदान पदाधिकारी),दिलीप कुमार गुप्ता, सहायक अध्यापक, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चोरबोरा, सिमरिया (तृतीय मतदान पदाधिकारी) हैं।

क्या कहते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने कहा कि 04 – चतरा लोक सभा आम चुनाव 2024 के सफल संचालन हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उपायुक्त, चतरा द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 26 के तहत् निम्नलिखित कर्मियों को विभिन्न कोटि के मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

उपरोक्त कर्मी के द्वारा चतरा कॉलेज, चतरा में डिस्पैच के समय अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26 एवं आईपीसी की धारा 187 एवं 188 का उल्लंघन किया गया है। इन्होंने बिना किसी कारण के ही अनुपस्थित रहकर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य को बाधित किया है। पार्टी मिलान के दिन इनके अनुपस्थित पाये जाने के कारण पार्टी मिलान करने में काफी कठिनाईयों का भी सामना करना पड़ा है एवं उनका यह कृत्य निर्वाचन कार्य को बाधित करना है, जो इनके कार्य के प्रति लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने को परिलक्षित करता है। लापरवाह शिक्षक/ सहायक अध्यापक कर्मियों के विरूद्ध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134, की धारा 187, 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत् कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

बड़ी खबर : 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी अब घर बैठे भी कर सकेंगे इंटरमीडिएट की पढ़ाई, खुला झारखंड ओपेन यूनिवर्सिटी

Leave a Comment