चौपारण में हत्या के तीन आरोपीयों को उम्र कैद की सजा,

चौपारण में हत्या

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चौपारण में हत्या के तीन आरोपीयों को उम्र कैद की सजा,

चौपारण में हत्या

हरेंद्र राणा / चौपारण : प्रखंड अंतर्गत झापा पंचायत के खिलाही गांव में बीते 26 दिसंबर 2021 दिन रविवार को महिला बसंती देवी को उनके ससुराल वालों ने दहेज की खातिर जिंदा जला दिया था। जिसकी लिखित आवेदन मृतका के भाई दिनेश साव ने चौपारण थाना में देकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।

आवेदन के आलोक में तत्कालीन थाना प्रभारी स्वपन कुमार महतो ने चौपारण थाना कांड संख्या 443/21 दिनांक 26/12/2021 धारा 304(बी)/34 के तहत मामला दर्ज कर दिया था। इस निर्मम हत्याकांड में स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस हत्याकांड से जुड़े सभी गुनाहगारों को पकड़ कर न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद शुरू कर मृतिका बसंती देवी के पति अंगध साव पिता कुंजील साव, ससुर कुंजील साव पिता स्व. बुधन साव, देवर निर्मल साव पिता कुंजील साव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में हजारीबाग जेल भेज दिया था।

27 माह 17 दिन बाद मिला उचित न्याय : मृतिका का भाई

मृतिका के भाई दिनेश साव ने बताया कि मुझे न्याय पर पूरा भरोसा था। जिसके कारण व्यवहार न्यायालय से 27 माह 17 दिन बाद उचित न्याय मिला और जघन्य हत्या के तीनो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा मिला।
कोर्ट ने मृतिका बसंती देवी के पति अंगध साव पिता कुंजील साव, ससुर कुंजील साव पिता स्व. बुधन साव, देवर निर्मल साव पिता कुंजील साव को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिससे परिजन और मेरी बहन की आत्मा को शांति मिली।

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