मुख्यमंत्री बहन बेटी योजना का संकल्प जारी,प्रत्येक माह के 15 तारीख तक महिलाओं के खाते में 1000 भेजेगी सरकार
राँची : झारखण्ड सरकार के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, राँची द्वारा मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना से सम्बंधित संकल्प जारी कर दिया गया है।
संकल्प में कहा गया है कि राज्यान्तर्गत महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन की समस्या व्याप्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2019-21) के अनुसार महिला साक्षरता 61.7 प्रतिशत है, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 65.3 प्रतिशत है तथा खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन तक पहुँच भी अत्यन्त निम्न है। साथ ही उक्त सर्वे में यह भी परिलक्षित हुआ है कि पिछले 12 महीने में काम करने एवं नकद भुगतान पाने वाली महिलाओं की संख्या मात्र 18 प्रतिशत है। महिलाओं के बीच उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने का मामला विचाराधीन था।
21 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को सरकार करेगी आर्थिक सहायता
सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह रू0 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
“मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना” के लाभुकों के लिए ये है पात्रता
a) झारखण्ड की निवासी हों।
b) आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो।
C) आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो। वर्त्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते है. लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा।
d) आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो।
e) आवेदिका का आधार कार्ड हो।
1) आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड) / K-Oil राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी।
a) आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र / राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित / स्थायीकर्मी / संविदाकर्मी / मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
b) जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्त्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो।
c) आयकर अदा करने वाले परिवार।
परिवार से अभिप्रेत है पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।
d) जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
e) EPF धारी आवेदक महिला।
वर्णित योजनान्तर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी
इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारुप विहित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा, ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके।
आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न की जायेगी:
a) आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र।
b) आधार कार्ड।
c) Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक। आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिए।
d) आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
e) राशन कार्ड।
f) पात्रता संबंधी घोषणापत्र।
वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा,ऑफलाइन जमा होगा आवेदन
(a) ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल
अधिकारी द्वारा आवेदन offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।
(b) प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी /अंचल अधिकारी द्वारा अपने
अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
(c) उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
*आधार कार्ड पर वर्णित उम्र मान्य होगा।
(d) स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाईल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आर्थिक सहायता राशि सभी लाभार्थियों के खाते में भेजी जायेगी। साथ ही उन सभी लाभार्थियों को खाते में भेजे जाने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी SMS के साथ-साथ माननीय मुख्यमंत्री की आवाज में Voice Call के माध्यम से उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर भी भेजी जायेगी।”
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