JTET नियमावली का अधिसूचना जारी, आठ साल बाद झारखंड में होगी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये ही कर सकते हैं आवेदन
राँची : JTET का अधिसूचना स्कूल शिक्षा एवं सुधार विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के द्वारा जारी किया गया है। यह अधिसूचना झारखंड के राज्यपाल के आदेश से सरकार के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने जारी की है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ( द्वितीय संशोधन) नियमावली 2024 कहा जायेगा।
अधिसूचना में ये हुआ मुख्य संशोधन
शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथनिण विद्यालय) में नियुक्ति के पात्र होंगे।
दिव्यांग शिक्षक का अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है।
EWS आरक्षण को जोड़ा गया है।
6-8 के लिए अब ऑनर्स(तीन वर्षीय कोर्स)होना अनिवार्य है।
प्राइमरी(1-5) से बीएड योग्यताधारी की वैद्यता को हटा दिया गया है। अब बीएड वाले 1-5 नही जा सकते।
18 माह का dled कोर्स मान्य नही।
क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता को हटा के सरकार द्वारा निर्धारित किसी 1 भाषा को चुनने का अवसर दे दिया गया है।
परीक्षा की अवधि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 2 घण्टा 30 मिनट का होगा। वहीं दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा।
वहीं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/03/2023 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
150 अंकों का होगा परीक्षा : 1 to 5 की परीक्षा 150 अंकों की होगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होगी। जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति 30 अंक का, भाषा -I 30 अंक का ( ) भाषा-II 30 अंक का, गणित 30 अंक का और सामान्य अध्ययन 30 अंक के पूछे जाएंगे।
वहीं 6 to 8 के लिए भी 150 अंकों की परीक्षा होगी। सभी बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएँगे।
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