नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने जेएसएससी से मांगा जवाब,सुप्रीम कोर्ट भी दे चुकी है यह आदेश
मीना कुमारी सहित अन्य की ओर से दाखिल याचिका का हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका शिक्षक नियुक्ति से सम्बंधित है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था।
मामले में विवाद होने के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। पर राज्य स्तर पर मेरिट नहीं बनाई गई है। JSSC ने लिस्ट बनाने में गड़बड़ी की है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई।
अदालत ने सुनवाई के बाद जेएसएससी से पूछा कि राज्य स्तर पर बनी मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने में क्या समस्या है? मामले में अदालत ने जेएसएससी को जवाब देने को कहा है और लिस्ट को जेएसएससी की साइट पर अपलोड करने को कहा।
जिसपर JSSC की ओर से बताया गया कि नियमानुसार मेरिट लिस्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है।
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