नहीं घटेगा जनसेवकों का ग्रेड पे,हाइकोर्ट ने रद्द किया सरकार का आदेश

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नहीं घटेगा जनसेवकों का ग्रेड पे,हाइकोर्ट ने रद्द किया सरकार का आदेश

नहीं घटेगा जनसेवकों

झारखंड हाइकोर्ट ने कृषि विभाग के जनसेवकों कर ग्रेड पे को लेकर बड़ा आदेश सुनाया है। ग्रेड पे घटाने के सरकार के आदेश को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन ने सुनाया है।

बतादें कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2012 में जनसेवकों की नियुक्ति की थी। नियुक्ति के समय विज्ञापन में 2400 रुपए ग्रेड पे देने का जिक्र थी पर 2023 में सरकार ने कहा कि गलती से 2400 रुपए ग्रेड पे पर सेवा संपुष्ट हो गई और सुधार करते हुए इसे 2000 रुपए ग्रेड पर कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ अनूप कुमार और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति के 10 साल बाद सरकार ने ग्रेड पे घटाकर 2000 रुपए कर दिया गया, जो कि गलत है।

इससे पहले एडवोकेट सौरभ शेखर ने प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया कि इनकी नियुक्ति 2400 रुपए के ग्रेड पे पर हुई थी,जिसका विज्ञापन में भी जिक्र है और नियुक्ति के बाद सरकार शर्त नहीं बदल सकती।

वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि ग्रेड पे निर्धारण में गलती हुई थी। यह फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के खिलाफ थी। जिस कारण इसे घटाया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इसी ग्रेड पे पर सेवा संपुष्ट हुई थी। इसलिए यह अधिकार को बदला नहीं जा सकता है।

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को सरकार को कहा कि नियुक्ति की शर्तों के अनुसार 2400 रुपए ग्रेड पे ही देना होगा। क्योंकि नियुक्ति के बाद ग्रेड पे कम करना प्रार्थियों के अधिकारों का हनन होगा।

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