स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात में होगा सरप्लस शिक्षकों का तबादला,
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को जिला स्थापना समिति की बैठक कर कई निर्णय लेने का निर्देश दिया है। निर्देश में कहा गया है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात में सरप्लस शिक्षकों का तबादला होगा। यह प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करनी है।
प्रक्रिया के तहत हर विषय के लिए स्वीकृत पद लागू ग्रेड वेतन, अगर लागू ग्रेड वेतन उपलब्ध नहीं है तो समिति रिक्ति को बंद और खारीज कर सकती है। इसके अलावा निकटवर्ती स्कूल में समान विषय के शिक्षक की उपलब्धता, एक स्कूल में एक ही विषय के शिक्षक की उपलब्धता, उर्दू विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की आवश्यकता एवं जिले में छानी के हित में लागू कोई अन्य कारक को प्राथमिकता दी जाएगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिला स्थापना समिति आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है, पर इसके लिए उन्हें कारण बताना होगा। इसमें कोई भी आवेदन लबित नहीं रहना है।
सॉफ्टवेयर के माध्यम से होने वाले इस तबादला में विषयवार प्रायोरिटी भी तय की जाएगी। राज्य में विशेष मामलों के स्थानांतरण के बाद सरप्लस शिक्षकों का तबादला किया जाना है। जिसके लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे।
जिला के अंदर ही इसमें शिक्षकों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। टीचर ट्रांसफर पोर्टल के सॉफ्टवेयर में ही स्कूलों को छात्र- शिक्षक के अनुपात में रखा जाएगा।
डीएसई कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर ही आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलों को कहा गया है कि विषयवार प्राथमिकता मिलेगी।