जल्द लॉन्च हो रही है सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना, किसानों को फायदा ही फायदा

जल्द लॉन्च हो रही है सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना, किसानों को फायदा ही फायदा

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जल्द लॉन्च हो रही है सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना, किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर और कृषि यंत्र

जल्द लॉन्च हो रही है सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना, किसानों को फायदा ही फायदा

प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पर झारखंड भी सरकार भी किसानों को सुविधा देगी। राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर का वितरण योजना लागू होगी। जिसके अंतर्गत किसानों एवं स्वयं सहायता समूहों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान की गई है। इस राशि से 1112 ट्रैक्टर एवं 970 कृषि यंत्र का वितरण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति एवं वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगाऔर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही कृषि विभाग इस योजना के लिए राशि जारी कर दी जाएगी।

यह योजना का लाभ सभी जिलों के किसान, कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जलछाजन समितियां, लैंपस एवं अन्य कृषक संगठनों को मिलेगा। एक ट्रैक्टर एवं इसके साथ दो कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% एवं दोनों कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80% का अनुदान दिया जाएगा। पर अधिकतम अनुदान 5 लाख रुपए मिलेगा। पैकेज में कम से कम दो कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है। लघु व सीमांत किसानों के लिए अनुदान की राशि 4 लाख रुपए होगी।

इन लाभुकों को मिलेगी प्राथमिकता

सभी जिलों के लिए अलग-अलग पैकेज को तय किया गया है। विधायकों की अनुशंसा को जिलास्तरीय समिति को प्राथमिकता देगी। जिले के लक्ष्य का 50% आवेदन स्थानीय विधायकों की अनुशंसा पर स्वीकृत की जाएगी। ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों के वितरण में वैसे समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके सदस्यों के पास खेती के योग्य कुल 10 एकड़ से अधिक जमीन होगी। उन समूहों को भी प्राथमिकता मिलेगी, जिसके एक सदस्य के पास ट्रैक्टर चलाने का लाइसेंस होगा।

राज्य में पहले से भी कृषि उपकरण बैंक : राज्य में पहले से छोटे-छोटे कृषि उपकरण बैंक हैं। ये बैंक किसान, महिला स्वयं सहायता समूहों को मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, कृषि यंत्र, कृषि प्रसंस्करण यंत्र, पंप सेट, एचडीपीई पाइप आदि को उपलब्ध कराते हैं। 2020-21 एवं 2021-22 में पंप सेट, मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर और छोटे कृषि यंत्रों की स्वीकृति दी गई थी।

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1. व्यावसायिक उपयोगः किसान और अन्य समितियां या संगठन ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों का व्यावसायिक उपयोग भी कर पाएंगे। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।

2. वित्तीय व्यवस्थाः राज्य स्तर पर निदेशक, भूमि संरक्षण एवं निकासी पदाधिकारी की भी जिम्मेदारी होगी। वे राशि को एकमुश्त निकालकर झारखंड कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र (जेएएमटीटीसी) के खाते में जमा कराएंगे। जेएएमटीटीसी ही कार्यान्वयन एजेंसी करेगी

3. लाभुकों का चयनः किसान, कृषक समूह, महिला समूह या संगठन आवेदन करेंगे और विभाग समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करेगा। आवेदन जिलास्तरीय समिति के पास देना होगा। डीसी या प्राधिकृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनेगी। समिति सूची पर ही अनुमोदन देगी।।

4. अनुदान का भुगतानः लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जाएगा। अनुदान राशि आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी।

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