हाईकोर्ट ने JPSC के प्रेस रिलीज पर लगाई रोक, आहर्ता पूरी करने वाले को नियुक्ति के लिए कंसीडर करने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने JPSC के प्रेस रिलीज पर रोक लगा दी है। बतादें कि जेपीएससी ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी से ही विभिन्न पदों के लिए प्रेस रिलीज कर ऑनलाइन आवेदन मांगा था। जेपीएससी ने मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 110 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था।
बतादें कि मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति को लेकर झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 की संशोधित नियमावली 2021 को चुनौती देने को लेकर याचिका दायर की गई थी। यह याचिका मनीष कुमार मुंडा एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई है।
प्रार्थी ने याचिका में कहा था की विज्ञापन में झारखंड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात कही गई है। प्रार्थी ने संशोधित नियमावली 2021 का हवाला देते हुए कहा कि यह नियमावली संविधान के आर्टिकल 16 के खिलाफ है।
जिसपर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रार्थी का कहना था कि जेपीएससी का प्रेस रिलीज नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जारी की गई है।
जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जीपीएससी के द्वारा जारी प्रेस रिलीज पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है की प्रार्थी यदि विज्ञापन के सारे आहर्ता को पूरा करता है एवं क्वालीफाई करता है तो उसकी उसे नियुक्ति के लिए कंसीडर किया जाए। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार एवं जेपीएससी से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के अगली सुनवाई की तिथि नौ जनवरी को निर्धारित की गई है।