आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

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आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

आरक्षित श्रेणी के अधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी में प्रमोशन पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को अनारक्षित श्रेणी के रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने के कार्मिक विभाग के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब पांच दिसंबर को होगी।

गौरतलब हो कि कार्मिक विभाग की ओर से 2022 में यह आदेश को जारी किया गया था । आरक्षित वर्ग के वैसे पदाधिकारियों को भी हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिन्हें कार्मिक विभाग के वर्ष 2022 में जारी आदेश से अनारक्षित वर्ग में पदोन्नति मिला है।

मुकेश कुमार द्वारा इस सम्बंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसपर मंगलवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के तरफ से अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारियों को प्रोन्नति का लाभ भी उसी श्रेणी में ही मिलना है। पर कार्मिक विभाग ने तीन जून 2022 को एक आदेश जारी कर कहा था कि आरक्षित श्रेणी के पदाधिकारी अनारक्षित श्रेणी में भी प्रोन्नति पा सकते हैं। ऐसा करने से सामान्य श्रेणी के पदाधिकारियों की वरीयता के साथ-साथ प्रोन्नति भी प्रभावित हो रही है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने कार्मिक विभाग के पत्र के आधार पर प्रोन्नति देने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है।

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