भारत सरकार ने प्रारम्भ की ई-श्रम Ex gratia module,श्रमिकों को दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख

भारत सरकार ने प्रारम्भ की ई-श्रम Ex gratia module,श्रमिकों को दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख

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भारत सरकार ने प्रारम्भ की ई-श्रम Ex gratia module,श्रमिकों को दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख

भारत सरकार ने प्रारम्भ की ई-श्रम Ex gratia module,श्रमिकों को दुर्घटना होने पर मिलेंगे 2 लाख

झारखण्ड सरकार : श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ( श्रमायुक्त का कार्यालय, श्रम भवन, डोरण्डा, रांची के द्वारा
आम सूचना जारी की गई है।
जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पत्रांक- 127162 दिनांक 31.08.2023 द्वारा ई- श्रम Ex gratia module प्रारम्भ किया गया है।

इस योजना के तहत 31.03.2022 तक ई- श्रम पोर्टल पर निबंधित श्रमिक के दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में उन्हें अथवा उनके वैध आश्रित को 2 लाख से 1 लाख रुपये तक की राशि निम्नवत दी जाएगी।

1. दुर्घटना में मृत्यु पर : 2 लाख ( देय राशि )

2. क) दोनों आंखों की पूरी एवं अपूरणीय क्षति : 2 लाख ( देय राशि )

ख) दोनों हाथ या दोनों पैर के उपयोग की पूरी एवं अपूरणीय क्षति : 2 लाख ( देय राशि )

ग) एक हाथ या एक पैर के उपयोग की पूरी एवं अपूरणीय क्षति : 2 लाख ( देय राशि )

घ) एक आंख की रोपनी तथा एक हाथ या एक पैर के उपयोग की पूरी एवं अपूरणीय क्षति : 2 लाख ( देय राशि )

3. क) एक आंख के रोषनी की पूरी एवं अपूरणीय क्षति : 1 लाख ( देय राशि )

ख) एक हाथ अथवा एक पैर की पूरी तथा अपूरणीय क्षति : 1 लाख ( देय राशि )

इस योजना को राज्य में संचालित करने के लिए जिले में उपायुक्त स्वीकरण प्राधिकार तथा अपर समहूर्ता जाँच पदाधिकारी नामित किए गए है। विशेष जानकारी एवं आवेदन प्रपत्र हेतु जिले के श्रम अधीक्षक / श्रम कार्यालय में जाकर आप सम्पर्क करें। यह सूचना संयुक्त श्रमायुक्त,झारखंड राँची द्वारा जारी की गई है।

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