हाईकोर्ट से सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत,मिली छूट

हाईकोर्ट से सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत,मिली छूट

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हाईकोर्ट से सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत,मिली छूट

हाईकोर्ट से सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत,मिली छूट

सहायक आचार्य की नियुक्ति में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। शैक्षणिक योग्यता (प्राप्तांक) में पांच प्रतिशत का छूट नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी को ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश दिया है।

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शैक्षणिक योग्यता (प्राप्तांक) में छूट सम्बंधित याचिका कंचन डे एवं अन्य ने दाखिल की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने 2022 में शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई है। जिसमें एससी-एसटी और ओबीसी को शैक्षणिक योग्यता में पांच प्रतिशत छूट नहीं दी गई।

याचिका में कहा गया कि एनसीटीई के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में पांच प्रतिशत छूट आवश्यक है।
पिछली नियमावली में यह प्रावधान था पर बाद में बनी नियमावली में इसे हटा दिया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आवेदन देने की अनुमति मांगी थी।

हाइकोर्ट ने JSSC को दिया ये आदेश

चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएसएससी को ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन की छूट देने का निर्देश दिया है। साथ ही जेएसएससी को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। अदालत ने कहा कि मामले के अंतिम आदेश से अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रभावित होगी।

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