झारखंड सरकार ने नौकरी को लेकर लिया बड़ा फैसला,दहेज लिया तो नहीं मिलेगी नौकरी

झारखंड सरकार ने नौकरी को लेकर लिया बड़ा फैसला,दहेज लिया तो नहीं मिलेगी नौकरी

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झारखंड सरकार ने नौकरी को लेकर लिया बड़ा फैसला,दहेज लिया तो नहीं मिलेगी नौकरी

झारखंड सरकार ने नौकरी को लेकर लिया बड़ा फैसला,दहेज लिया तो नहीं मिलेगी नौकरी

झारखंड सरकार ने नौकरी को लेकर बड़ा फैसला ली है। इससे दहेज प्रथा पर विराम लग सकता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नगर विकास विभाग ने निकायों में अनुकंपा पर नौकरी देने के पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब शादी मेंं दहेज लेने पर झारखंड के नगर निकायों में अनुकंपा पर नौकरी नहीं कर सकेंगे।

संशोधन के बाद निकायों में कर्मी की पत्नी या पति, पुत्र या विधवा पुत्रवधू, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता पुत्री, मृत्यु के समय पिता पर आश्रित विवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र, दत्तक अविवाहित पुत्री एवं अविवाहित नगरपालिका कर्मी के मामले में 50 वर्ष से कम उम्र के माता या पिता को अनुकंपा पर बहाल हो सकेंगे।

बतादें कि कार्मिक विभाग के द्वारा बनाए नियम पर अनुकंपा पर नियुक्ति होती थी। पर कुछ वर्ष पहले कार्मिक विभाग ने अनुकंपा पर नौकरी देने से संबंधित आदेश को हटा दिया था। जिसकी वजह से नगर निकायों, बोर्ड, निगम इत्यादि में अनुकंपा पर होनेवाली नियुक्तियां फंस गई थी। निकायों द्वारा नगर विकास विभाग से मार्गदर्शन मांगने पर इससे संबंधित संकल्प जारी कर दी गई है।

अनुकंपा पर होने वाली नियुक्ति पर दहेज नहीं लेने की बाध्यता समेत कई अन्य शर्तें को भी रखी गई है। पागल, दिवालिया घोषित व संज्ञेय अपराध करनेवालों की बहाली नहीं की जाएगी। अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र सहित कई कागजात देना पड़ेगा।

जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता वाली अनुकंपा समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियां की जाएगी। किसी नगर पालिका कर्मी के सात वर्ष से अधिक समय तक गायब रहने पर उसे सिविल डेथ घोषित करते हुए आश्रित को अनुकंपा पर नियुक्ति होगा।

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