बीएड में अध्ययनरत चतुर्थ साक्षात्कार (21 – 22)के बाद नामांकित छात्रों के लिए खुशखबरी,छात्रवृत्ति के लिए भर सकेंगे आवेदन

बीएड में अध्ययनरत चतुर्थ साक्षात्कार (21 - 22)के बाद नामांकित छात्रों के लिए खुशखबरी,छात्रवृत्ति के लिए भर सकेंगे आवेदन

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बीएड में अध्ययनरत चतुर्थ साक्षात्कार (21 – 22)के बाद नामांकित छात्रों के लिए खुशखबरी,छात्रवृत्ति के लिए भर सकेंगे आवेदन

बीएड में अध्ययनरत चतुर्थ साक्षात्कार (21 - 22)के बाद नामांकित छात्रों के लिए खुशखबरी,छात्रवृत्ति के लिए भर सकेंगे आवेदन

झारखण्ड सरकार आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड मंत्रालय ने प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों (B.Ed.) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृति योजना वर्ष 2021-22 हेतु आवेदन से सम्बन्धित आवश्यक सूचना जारी की है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सरकार द्वारा जारी निर्देश के आधार पर निर्धारित मापदंड के अनुसार वितीय वर्ष 2021-22 मैं राज्य के मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-23 में चतुर्थ साक्षात्कार के बाद नामांकित छात्र / छात्राओं को तत्समय प्रवृत्त झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली, 2018 के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है।

1.छात्रवृति के लिए आय की अधिसीमा अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्र / छात्राएँ जिनके माता-पिता / अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 250 लाख रूपये से अधिक नहीं हो तथा पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राएं जिनके गाता-पिता / अभिभावक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय 1.50 लाख रूपये से अधिक नहीं हो, इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अन्य कोई छात्रवृति का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

2. आवेदन करने की प्रक्रिया :-

अहर्ता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट https://ekalyan.cg.gov.in में दिये गये सभी दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियाओं को पालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन करना है ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् उसकी हार्डकॉपी (Printout) में विधिवत हस्ताक्षर कर एवं सभी निम्नांकित वांछित प्रमाण पत्रों की Scanned Copy (jpeg/jpg में 150kb तक) वेबसाईट पर अपलोड करेगें :

(i) ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् प्रिन्ट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित ।

(ii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) (अंचलाधिकारी / अनुमण्डल
पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति। (दिनांक 01.04.2021 से निर्गत आय प्रमाण-पत्र मान्य होगा ।)

(iii) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) ( अंचलाधिकारी / प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।

(iv) ऑनलाईन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (ResidentialCertificate) (अंचलाधिकारी / प्रखण्ड
विकास पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी अथवा उपायुक्त स्तर से निर्गत) की मूल प्रति ।

(v) महाविद्यालयों के लेटर हेड में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्गत Bonafide Certificate (with Fee Structure निर्गत संख्या एवं दिनांक के साथ) की मूल प्रति (एक पृष्ठ में).

(vi) पूर्व की परीक्षा के अकपत्र (Mark Sheet of previous exam) की अभिप्रमाणित प्रति ।

(vii) छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, जिसमें Account No. एवं IFS Code उल्लेखित हो की छायाप्रति (बैंक खाता को आधार संख्या से सीडिंग होना अनिवार्य है)। छात्रवृति की धनराशि PFMS के माध्यम से Aadhar Enabled DBT के द्वारा सुयोग्य छात्र-छात्राओं के खाते में अन्तरित की जाएगी।

3. ऑनलाईन आवेदन की समय सीमा:-

राज्य के अन्दर स्थित B.Ed. महाविद्यालयों द्वारा ई – कल्याण पर पोर्टल पंजीकरण हेतु आवेदन : 11 / 10/2023 से 27/10/2023

संबंधित छात्र – छात्रा द्वारा पंजीकरण / छात्रवृति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया : 27/10/2023 से 10/11/2023

B.Ed. महाविद्यालयों द्वारा छात्र / छात्राओं के
आवेदन का सत्यापन : 27/10/2023 से 17/11/2023

4. महाविद्यालयों का निबंधन

ऐसे B.Ed. महाविद्यालयों जिनका वित्तीय वर्ष 2021-22 का affiliation एवं registration कागजात वेबसाईट पर upload नहीं किया गया है, वे पंजीकरण की अंतिम तिथि 27.10.2023 तक पोर्टल पर उक्त कागजातों को अपलोड करेंगे।

5. कॉलेज / संस्थान का दायित्व:-

(1) संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे।

नोट:- राज्य के अन्दर स्थित B.Ed महाविद्यालयों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा User id एवं Password उपलब्ध कराया जायेगा। अवश्यकतानुसार राज्य के अन्दर स्थित B.Ed. शैक्षणिक संस्थान पोर्टल पर Fee Detail भी Update कर सकते हैं।

(II) छात्र / छात्रा की छात्रवृति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का Bonafide Certificate निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे।

(III) वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-23 में
चतुर्थ साक्षात्कार के बाद नामांकित छात्र / छात्राओं के ऑनलाईन आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा।

(IV) B.Ed. महाविद्यालयों के प्रधान अपने महाविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं के द्वारा भरे गए Online आवेदन को https://ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर अपने User Id एवं Password के माध्यम से login कर Online सत्यापित करेंगे।

(v) वर्ष 2021-22 में पोर्टल पर निबंधित संस्थान यदि अपने User id एवं Password भूल गए हों तो पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः User Id एवं Password Recover कर सकते हैं।

6. हेल्प लाईन:-

सिर्फ आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में यदि कोई कठिनाई हो तो ई. कल्याण के सम्पर्क संख्या- 040-23120591/23120592 / 23120593 पर सम्पर्क कर सकते हैं, एवं e-mail id [email protected] पर e-mail कर सकते हैं अथवा https://ekalyan.cgg.gov.in वेबसाइट के Complaint link पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

7. नोट :-

• वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के मान्यता प्राप्त बी०एड० महाविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-23 में
चतुर्थ साक्षात्कार के बाद नामांकित छात्र / छात्राएँ हीं प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति के लिए पात्र होंगे। उक्त छात्र / छात्रओं को तत्समय प्रवृत्त झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना नियमावली, 2018 में निहित वित्तीय प्रावधान के तहत छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

• पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना से संबंधित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से निर्गत दिशा-निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट https://ekalyan.cgg.gov.in निर्देश को
पर देखा जा सकता है ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए अवश्य देख लिया जाय।

• उपबन्धित बजट राशि की सीमा के अन्तर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति स्वीकृति हो सकेगी।

• निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। छात्र / छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा।

• एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र / छात्रा का आवेदन पत्र रदद कर दिया जायेगा।

• ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि / अशुद्धि / गलत अथवा आमक सूचना देने पर आवेदन रदद कर दिया जायेगा।

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