शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को किया गया शिथिल

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शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को किया गया शिथिल

शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को किया गया शिथिल

झारखंड में शिक्षा सेवा संवर्ग की प्रोन्नति में नियम को शिथिल कर दिया गया है। जिसके बाद अधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति मिल सकेगी।

शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि सरकार अधिकारियों को भूललक्षी प्रोन्नति के लिए नियम को शिथिल कर रही है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए बाधा ही बाधा नजर आ रहा है। प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षकों का काफी वर्षों से प्रोन्नति लंबित है। भूतलक्षी प्रोन्नति देने के लिए कोर्ट के निर्णय के बाद भी शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ दोहरी नीति अपनाते हुए शिक्षा विभाग ने झारखंड शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारीयों को वित्त नियमावली को शिथिल करते हुए सभी तरह के आर्थिक लाभों के साथ भूतलक्षी प्रोन्नति देने का भी आदेश को निर्गत कर दिया। इसी तरह से विलंबित प्रोन्नति प्रारंभिक शिक्षकों (वर्ष 2004 से लंबित) को भी भूतलक्षी प्रोन्नति निर्गत किया गया पर प्रारंभिक शिक्षकों का वर्षों से प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है।

राज्य में स्तिथि यह है कि प्रधानाध्यापक के अधिकांश पद खाली हैं। प्रदेश में प्रधानाध्यापक के 3218 पद सृजित हैं। जिसमें वर्तमान में 3144 पद खाली और मात्र 74 में ही प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्रोन्नति नहीं मिलने के कारण सैकड़ों प्रारंभिक शिक्षक न्यायालय की शरण में जा रहे हैं और राज्य में प्रोन्नति को लेकर उहापोह की स्थिति बन गई है।

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