झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के बहाली हेतु आवश्यक सूचना
राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद राँची के पत्रांक 3060 दिनांक 03.08.2023 के आलोक में कोडरमा जिलान्तर्गत संचालित 02 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय (डोमचांच एवं चन्द्रवारा) में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्नांकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 20/10/2013 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा, समग्र शिक्षा कार्यालय, समाहरणालय परिसर, राँची पटना रोड, कोडरमा में आमंत्रित की गई है।
SI. No : Name of Post : VACANCY
कक्षा 06 से कक्षा 08
1. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) भाषा (हिन्दी / अंग्रेजी) : 02 पद
2 . पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) गणित : 02 पद
3 . पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) विज्ञान : 02 पद
4. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) सा० विज्ञान : 02 पद
5 .पूर्णकालिक शारीरिक शिक्षिका (महिला) : 02 पद
कुल : 10 पद
कक्षा 09 से कक्षा 12
6. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा (हिन्दी एवं अंग्रेजी ) : 4 पद
7. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) विज्ञान (भौतिकी+गणित) : 02 पद
8. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) विज्ञान (रसायन – विज्ञान + जीव विज्ञान) : 02 पद
9. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) सामाजिक विज्ञान : 02 पद
10. पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) अर्थशास्त्र : 02 पद
कुल : 12
2 उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा में अनिवार्य रूप से दिनांक 20/10/2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे । साधारण डाक से भेजे गए आवेदन / हाथो हाथ दिए गए आवेदन / आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि / समय के उपरान्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे तथा इसकी जबावदेही विभाग की नहीं होगी।
वांछित अहर्ता
1. शैक्षणिक अहर्ता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1 से 10 (कक्षा 6 से 8 हेतु 5 पद एवं कक्षा 9 से 12 हेतु 5 पद) पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :- क्र.सं. 06 से 10 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड. तथा क्र.सं. 01 से 04 हेतु मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी.एड अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता । शारीरिक शिक्षिका के लिये Bachelor in Physical Education / Degree in physical education अनिवार्य होगा ।
शारीरिक शिक्षिका एवं कक्षा 09 से 12 हेतु TET अनिवार्य नहीं
3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। शारीरिक शिक्षिका एवं कक्षा 09 से 12 हेतु TET अनिवार्य नहीं है ।
देय परिलब्धि
शिक्षिकाओं का चयन
1.
संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रू. 15.840 /- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी।
2. संविदा पर नियत प्रतिमाह
विस्तार की स्थिति में 250 रु वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
चयन संबंधी दिशा-निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत हैं 1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया –
जाएगा। 2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए
ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक-एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा । इस पर पूर्ण रूपेण विभाग का अंतिम निर्णय मान्य होगा। 3. सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
4. आयु सीमा:- i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकत्तम उम्र 38 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड के आलोक में होगी।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय / झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत पूर्णकालिक / अंशकालिक शिक्षिकाओं को राज्य कार्यकारिणी समिति की 52वी एवं 64वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में इन कर्मियों के एक वर्ष के कार्यकाल के विरूद्ध 01 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल की गणना कर परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5 प्रतिशत की सीमा तक छुट, 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले को दी जाएगी।
6. आवेदन – सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 20/10/2010 के संध्या 05:00 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना, कोडरमा के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए
जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । 7. प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें अहर्ता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा-निदेश जिला के अधिकारिक वेबसाईट “https://www.koderma.nic.in” पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा-नि वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि वे स जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे । उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। 8. आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :- भक्त पर
i. 23 x 10 से.मी. का स्वःपता लिखा हुआ दो लिफाफा । ii. सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए ।
iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्वःअभिप्रमाणित छाया प्रति ।
iv. झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की
स्वः अभिप्रमाणित छाया प्रति ।
9. झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा ।
10. अभ्यर्थियों का चयन संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा
11. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित / रद्द / परिवर्तन / शिथिल करने का अधिकार
जिले के उपायुक्त सह-अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा।
12. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में
आवेदित पद का नाम / विषय एवं कोटि अंकित करना होगा अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. अपूर्ण / अस्पष्ट / अहस्ताक्षरित तथा वांछित प्रमाण-पत्र नहीं रहने की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।