नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के लिए दो और को हाईकोर्ट से फॉर्म भरने की मिली अनुमति
राँची हाइकोर्ट / उच्च न्यायालय / हाईकोर्ट ने तीन अक्तूबर तक जेपीएससी के पास ऑफलाइन फॉर्म तमा करने की छूट प्रदान की है। हाईकोर्ट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की नियुक्ति परीक्षा में उम्र सीमा में छूट के लिए दो और लोगों को अनुमति प्रदान की है।
इसने की थी याचिका दायर
आशीष कुमार और ऋषि चंदन ने इस सम्बंध में हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य में हर साल सिविल जज की नियुक्ति की जानी चाहिए पर वर्ष 2018 के बाद से परीक्षा नहीं ली गई है। इस कारण आवेदकों की उम्र सीमा में पांच साल की छूट मिलनी चाहिए। हमारी उम्र 35 साल से अधिक हो गई है। बता दें कि इसके पहले भी हाईकोर्ट ने इस मामले में 35 साल से अधिक उम्र वालों को ऑफलाइन आवेदन जमा करने की छूट दे चुकी है।
जिसपर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा है कि प्रार्थियों का परिणाम इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा। ये दोनों तीन अक्टूबर तक जेपीएससी के पास ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकेंगे।