झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 45 दिनों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश
झारखंड हाइकोर्ट ने जेजे बोर्ड को 45 दिनों में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में बचपन बचाओ आंदोलन एवं अन्य याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने निर्देश दिया कि रांची और जमशेदपुर में गठित अतिरिक्त जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड(जेजे बोर्ड) के रिक्त पदों पर 45 दिनों में नियुक्ति करें। साथ ही यह भी कहा कि छह जिलों में बाल कल्याण समिति( सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष और सदस्यों की के रिक्त पद भरें।
सुनवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव कृपानंद झा कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। अदालत ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि दुर्गापूजा आ रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहेगी और मेले में बच्चों के गुम होने की आशंका रहती है। ऐसे में वाल कल्याण कमेटी को बच्चों की गुमशुदगी के मामलों पर नजर रखना चाहिए।
अदालत को उन्होंने ने बताया की रांची और जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। एवं राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल चुकी है। जिसके बाद राज्य सरकार ने रांची और जमशेदपुर में अतिरिक्त जेजे बोर्ड अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस सम्बंध में कई जनहित याचिका दायर कर जेजे बोर्ड और बच्चों के संरक्षण के लिए बनी संस्थाओं में रिक्त पदों का मामला उठाते हुए उनसे होने वाली परेशानी से भी अदालत को अवगत कराया गया है।अदालत ने जिसपर सरकार को सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया।