झारखंड में अब सचिव 2.50 करोड़ व मंत्री 15 करोड़ तक की नयी योजनाओं की देंगे मंजूरी
रांची : राज्य सरकार ने झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में फिर से बड़ा संशोधन किया है और सचिवों के अधिकार में कटौती की गई है। अब राज्य में नयी योजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव अब सिर्फ 2.50 करोड़ तक की लागत वाली योजनाओं की ही स्वीकृति दे सकेंगे ।। जबकि झारखंड के मंत्री 2.50 करोड़ से ऊपर व 15 करोड़ तक की नई योजनाओं की स्वीकृति दे पायेंगे।
इस संबंध में कैबिनेट की मंजूरी के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को संकल्प जारी कर दिया है एवं सभी विभागों को दिशा-निर्देश भी दिया है।
15 करोड़ से अधिक एवं 25 करोड़ तक की योजनाओं की स्वीकृति विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद राज्य योजना प्राधिकृत समिति करेगा। जबकि 25 करोड़ से ऊपर की योजनाओं की मंजूरी राज्य मंत्रिपरिषद से ही हो पायेगा।