डीजीपी का मीडिया नीति से सम्बंधित आदेश : अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मीडिया से नहीं करेंगे संवाद
राँची : डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस की मीडिया नीति से संबंधित आदेश जारी किया है। इसके तहत अब पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारी मीडिया से संवाद नहीं करेंगे। इसका मकसद है कि पुलिस विभाग की नीति के अनुसार उस समय मीडिया को संबंधित सूचना सही समय पर उपलब्ध कराई जाए जब अनुसंधान की प्रक्रिया प्रतिकूल रूप से बाधित न हो और पुलिस अभियान में बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही पुलिसकर्मियों की सुरक्षा खतरे में ना हो।
पीड़ित और आरोपित के कानूनी और मूलभूत अधिकारों का हनन ना हो। इससे राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
आदेश में कहा गया है कि पुलिस मुख्यालय के लिए डीजीपी और उनके जरिये प्राधिकृत पुलिस प्रवक्ता ही पुलिस से संबंधित मीडिया को जानकारी दे सकेंगे। प्रत्येक जिले के कार्यालय में एक मीडिया सेल की शाखा होगी, जिसके प्रभारी मुख्यालय स्थित एएसपी और डीएसपी होंगे। जिले में एसपी और प्रभारी मीडिया के जरिये संबंधित जानकारी मीडिया को दी जाएगी।
सामान्य रूप से मीडिया ब्रीफिंग का स्थान कार्यालय कक्ष होगा और प्रतिदिन निर्धारित समय शाम के चार बजे से छह बजे के बीच निर्धारित की गई है। जिसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं पोर्टल मीडिया से भी वार्ता होगी।
डीजीपी का मीडिया नीति