जन्मप्रमाण पत्र से ही होंगे सारे महत्वपूर्ण काम , देशभर में नया नियम लागू

जन्मप्रमाण पत्र से ही होंगे सारे महत्वपूर्ण काम , देशभर में नया नियम लागू

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जन्मप्रमाण पत्र से ही होंगे सारे महत्वपूर्ण काम , देशभर में नया नियम लागू

जन्मप्रमाण पत्र से ही होंगे सारे महत्वपूर्ण काम , देशभर में नया नियम लागू

जन्मप्रमाण पत्र से ही सारे महत्वपूर्ण काम अब होंगे। संसद के मानसून सत्र में पारित जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023, 1 अक्टूबर से देश भर में प्रभावी होने जा रहा है।

चाहे शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन करवाना हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो या फिर आधार या पासपोर्ट बनवाना या शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे सारे काम सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से हो सकेंगे। जन्म प्रमाण पत्र इन सारे कामों के लिए अब एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा।

13 सितंबर को रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित अधिनियम रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है। इससे जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय एवं राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।

1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों को तारीख व स्थान के लिए बस जन्म प्रमाण पत्र ही देना पड़ेगा।

1 अक्टूबर से ये होंगे नए बदलाव

जन्म के मामलों में अब माता-पिता और सूचना देने वाले को भी आधार नंबर देना पड़ेगा। जेल में जन्म के मामले में जेलर एवं होटल या लॉज में जन्म होने पर मैनेजर को अपना आधार नंबर देना होगा। राज्यों के मुख्य रजिस्ट्रार पंजीकृत जन्म एवं मृत्यु के डेटा को राष्ट्रीय डेटाबेस में साझा करने के लिए बाध्य होंगे।

किसी कार्रवाई या आदेश के खिलाफ जिला रजिस्ट्रार या फिर मुख्य रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकेगी। ऐसा 30 दिन के भीतर करना पड़ेगा और जिला रजिस्ट्रार या मुख्य रजिस्ट्रार को अपील की तारीख से 90 दिन में फैसला देना पड़ेगा।

नए एक्ट में गोद लिए, अनाथ, सरोगेट बच्चे और सिंगल पैरेंट्स या अविवाहित मां के बच्चे का पंजीकरण भी करना सुनिश्चित किया गया है। सरकार का दावा है कि नए कानून से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। डेटाबेस को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा।

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