शिक्षक भर्ती रोक : पारा शिक्षकों को आरक्षण के खिलाफ अब एक और याचिका दायर

शिक्षक भर्ती रोक : पारा शिक्षकों को आरक्षण के खिलाफ अब एक और याचिका दायर

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शिक्षक भर्ती रोक : पारा शिक्षकों को आरक्षण के खिलाफ अब एक और याचिका दायर

शिक्षक भर्ती रोक : पारा शिक्षकों को आरक्षण के खिलाफ अब एक और याचिका दायर

शिक्षक भर्ती मामला : सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की शिक्षिका वीणा वर्णवाल एवं अन्य ने यह याचिका दायर की है।

प्रार्थी ने याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में जो नियमावली बनाई है, वह गलत है। नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण देना उचित नहीं है। उन्होंने लिखा कि वर्ष 2022 में जो नियमावली बनी थी, उसमें शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्य करने वाले को भी 50 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया गया था पर बाद में हटा दिया गया।

बीआरपी-सीआरपी की ओर से दायर याचिका के साथ किया टैग

हाइकोर्ट ने आंशिक सुनवाई के बाद सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना और जेएसएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते दिया हैं। वहीं इस याचिका को पूर्व में बीआरपी-सीआरपी की ओर से दायर याचिका के साथ टैग की है। अब 28 नवंबर को इस सम्बंध में अगली सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई।

सहायक आचार्य नियुक्ति पर लग चुका है रोक

हाल में कोर्ट ने सहायक आचार्य नियुक्ति पर रोक लगाई है। जिसके जेएससी ने सूचना जारी की है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

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