झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को Enrollment करने के संबंध में।

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झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को Enrollment करने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत राज्य कर्मियों एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को Enrollment करने के संबंध में।

राज्य के कर्मियों सेवानिवृत कर्मियों को आरखण्ड राजा स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 185 (13) दिनांक 31.07 2023 निर्गत है।

 

एका संकल्प में निहित निम्नांकित लाभुक आमादित है। 

राज्य विधान के वर्तमान माननीय सदस्य / राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी / सेवानिवृत्त कर्मी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने हेतु यथा निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर निम्न वर्णित विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य / पदाधिकारी / कर्मी सम्मिलित हो सकते है l

 

 राज्य विधानसभा के पूर्व माननीय सदस्य । पदाधिकारी / कर्मचारी , अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत / सेवानिवृत्त एवं राज्य की अन्य सेवाओं के सेवानिवृत्त ,  राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड / निगम / संस्थान / संस्था में कार्यरत / सेवानिवृत्त नियमित कर्मी ।

 

 राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत / सेवानिवृच शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मी। सक्त सकल्प के तहत राज्य के कर्मियो / सेवानिवृत्त कर्मियों तथा परिवार के उनपर आश्रित सदस्यों को सम्मिलित रूप से 5,00,000/- (पाँच लाख) प्रतिवर्ष की अधिसीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी :- 

 

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के Website:-http://jrhms.jharkhand.gov.in पर Quick links , अन्तर्गत Jharkhand Rajya Swasthya Bima Yojna Employee Portal में अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों से संबंधित जानकारी Online उपलब्ध आवेदन प्रपत्र में सभी सूचनाओं को अंकित कर Submit किया जाना है। Online Submit किये हुये आवेदन प्रपत्र को Download करके उसके हार्डकॉपी में अंकित सभी सूचनाओं का सत्यापन कार्यरत कर्मियों के मामले में उनके संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) / कार्यालय प्रधान से कराकर पुन उपर्युक्त Website पर Upload किया जाना है।

 

 सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में हार्डकॉपी में अंकित सूचनाओं का सत्यापन उनके सेवानिवृत्ति की तिथि के अंतिम पदस्थापन कार्यालय, जहाँ से पेंशन प्रपत्र का अग्रसारण किया गया है, के कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) से कराकर पुन उपर्युक्त Website पर Upload किया जाना है। संबंधित कार्यालय प्रधान / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के स्तर से सत्यापन कराये जाने में कठिनाई होने की स्थिति में किसी जिले के कार्यपालक दण्डाधिकारी (Executive Magistrate) के समक्ष शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से सत्यापन कराया जाना है।

 

 बोर्ड / निगम / संस्था के नियमित कार्यरत / सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले में संबंधित बोर्ड / 4.निगम / संस्था एम०डी० सी०एम०डी० / कार्यालय प्रधान के द्वारा सत्यापन कराया जाना है।  राजकीय विश्वविद्यालयों एवं उनके अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में नियमित कार्यरत / सेवानिवृत्त शिक्षकगण एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामले में संबंधित कार्यालय प्रधान / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (DDO) के द्वारा सत्यापन कराया जाना है।

 

सकल्प संख्या 105 (13) दिनांक 31.07.2023 एवं ऑनलाईन आवेदन करने से संबंधित User Manual उपर्युक्त Link पर उपलब्ध है l उक्त संकल्प एवं User Manual के अनुसार संबंधित सूचनाओं को भरा जाना है।

 

अतः उक्त स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित होने वाले सभी लाभुकों को निदेशित किया जाता है कि उक्त प्रक्रियानुरूप प्रथमत दिनांक 30.09.2023 तक अपना Enrollment करवाना सुनिश्चित करें ताकि आपको स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नियमानुसार प्रदान किया जा सके। 

 

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