हजारीबाग में रोजगार सेवकों,लेखा सहायक सहित विभिन्न पदों पर निकली बम्फर भर्ती
मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 तथा सरकार के प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक (N) 848 दिनांक 21.03.2017 से निर्गत ( नियुक्ति, सेवा शर्त्त एवं कर्तव्य नियमावली – 2017) के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हजारीबाग के अधीन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति निकली है।
रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत है
आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक 1195 दिनांक 25.08.2023 से उपरोक्त
कोटि का आरक्षण रोस्टर अनुमोदित है।)
* आवयकतानुसार रिक्त पदों में परिवर्तन संभव है।
* रिक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्गत आरक्षण नीति लागू मानी जायेगी।
1. अर्हता :-
(क) अनु०जा० / अनु०ज०जा० / पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग / निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
(ख) आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थियों को स्थाई निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना अनिवार्य है।
1. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं :-
(i) अनिवार्य योग्यता
सरकारी मान्यता प्राप्त वि वविद्यालय / संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिश्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 65 प्रतिशत से कम है परन्तु ये स्नात्तकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।
(ii) अतिरिक्त योग्यता
(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम.बी.ए./ पी. जी. डी. बी.ए./ पी. जी. डी. बी. एम. / पी.जी.डी.आर.डी./ बी.सी.ए./ बी०एस०सी कम्प्यूटर / बी०एस०सी० कंप्यूटर ऑनर्स तथा एम०सी०ए० / एम०एस०सी० (कंप्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम०बी०ए० एवं पी०जी०डी०बी०एम० / पी०जी०डी०बी०ए० / पी०जी०डी०आर०डी० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०बी०ए० / पी०जी०डी०बी०एम० / पीजीडीआरडी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम०सी०ए० की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी०सी०ए० तथा सामान्य बी०एस०सी० कप्यूटर को बी०एस०सी० कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी
में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमश घटा दिये जायेंगे तथा बी०एस०सी० कप्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।
(ख) एम०सी०ए० / एम०एस०सी० कम्प्यूटर को समान योग्यताएं समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में
एम०सी०ए० की कोटि में जोड़े जायेंगे।
पी०जी०डी०सी०ए० तथा एम०सी०ए० में समतुल्यता लाने हेतु पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी०सी०ए० या बी०एस०सी० कंप्यूटर साइंस या बी०एस०सी कंप्यूटर ऑनर्स के पश्चात् पी०जी०डी०सी०ए० किया हो अन्यथा पी०जी०डी०सी०ए० के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्ताक को एम०सी०ए० की कोटि में रखा जायेगा।