झारखंड कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं को लेकर लिया बड़ा फैसला

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झारखंड कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं को लेकर लिया बड़ा फैसला

झारखंड कैबिनेट ने छात्रों और युवाओं को लेकर लिया बड़ा फैसला

झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें रेबिज को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं एचईसी क्षेत्र में 10.71 करोड़ रुपये की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के लिए 1.498 एकड़ भूमि देने की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा राज्य के खनिज क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए गोविंदपुर-निरसा के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन 3.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई। निरसा में 6 अरब की योजना, बरही जलापूर्ति योजना के लिए 27 करोड़ की भी स्वीकृति दी गयी है।

वहीं झारखंड मंत्रिपरिषद ने वित्त रहित शैक्षणिक संस्थाओं के नियमावली 2004 में संशोधन की मंजूरी डिम अनुदान राशि में संशोधन किया गया। जिसके अंतर्गत एनएसी से मान्यता प्राप्त कॉलेज को मिलने वाला अनुदान सी ग्रेड पर 4 लाख, डी ग्रेड पर 8 लाख और ए ग्रेड पर 12 लख रुपए दिए जाएंगे। वहीं जो पूर्व की तरह बिना मान्यता वाले कॉलेज को दो लाख मिलेगा। निर्वाचन कार्य से अलग हिंसक मामलों में घायल या दिव्यांग पुलिस कर्मियों को 7.5 लाख से 12 लख रुपए तक मिल सकेगा। राज्य के विश्वविद्यालय, अंगीभूत कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षकों को एक जनवरी 2006 से दिनांक 31 मार्च 2010 का बकाया पेंशन का अंतर राशि के बकाया का 6% ब्याज के भुगतान के साथ से देने की भी स्वीकृति दी गई।

 

वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आठवी कक्षा के वैसे छात्र जिन्हें वित्तीय वर्ष 2020- 21 21 22 23 में साइकिल नहीं मिली है उन्हें डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। और वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 को टेंडर के माध्यम से छात्राओं को साइकिल दी जाएगी।

वहीं ट्रांसजेंडर किन्नरों को थर्ड जेंडर में घोषित की गई इसमें यदि वह अनारक्षित श्रेणी के हैं, तो उन्हें पिछड़े वर्ग की सूची दो में रिक्त स्थान 46 में शामिल करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही किन्नरों को पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया। नई सरकारी नियुक्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में इन्हें आरक्षण का लाभ मिल सकेगा । राज्य में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा इन्हें मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन भी दिया जायेगा और उन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये मिलेगा। इसके लिए किन्नर होने का मेडिकल प्रमाण पत्र देना पड़ेगा।

वहीं झारखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संपर्क निर्णय वाले 2018 में संशोधन किया गया और नियमावली 2023 का गठन किया गया। शोध सहायक संपर्क के लिए भर्ती प्रोन्नत नियमावली को भी मंजूरी मिली।

इसके अलावा रांची के प्रधान ने दर्ज वाद में संज्ञान लेने के लिए स्पेशल जज के रूप में नामित किया गया है। जिला के विशेष लोक अभिलेखों को 500 के स्थान पर ₹2500 दैनिक सुनवाई में मिलेगा।

झारखंड प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में संशोधन की गई। इसके साथ वैसे अभ्यर्थियों को भी सीमित परीक्षा में शामिल किया जाएगा जिनकी नियुक्ति सीधी प्रतियोगिता के व अनुकंपा के आधार पर हुई है। वहीं हाइकोर्ट के  कड़े फटकार के बाद कुछ पुलिस कर्मियों के सेवा को एक साल के लिए विस्तार किया गया।

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