स्कूल ने फॉर्म भरवाकर जैक को नहीं भेजा आवेदन, एक साल बर्बाद, दोषी हेडमास्टर व शिक्षक को 3-3 साल की जेल, दस हजार जुर्माना

Join Us On

स्कूल ने फॉर्म भरवाकर जैक को नहीं भेजा आवेदन, एक साल बर्बाद, दोषी हेडमास्टर व शिक्षक को 3-3 साल की जेल, दस हजार जुर्माना

स्कूल ने फॉर्म भरवाकर जैक को नहीं भेजा आवेदन, एक साल बर्बाद, दोषी हेडमास्टर व शिक्षक को 3-3 साल की जेल, दस हजार जुर्माना

गाढवा से बड़ी खबर आ रही है। जहां व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पौडीजे) की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
व्यवहार न्यायालय ने 10वीं की छात्रा संजू कुमारी का परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने के आरोप में राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय के तत्कालीन हेडमास्टर हरिनाथ सिंह व शिक्षक राकेश कुमार को तीन-तीन साल की जेल एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पौडीजे ने सीजेएम अदालत की सजा को बरकरार रखा है।

संजू कुमारी ने वर्ष 2007 में भरी थी  मैट्रिक का फॉर्म,पर स्कूल ने नहीं भेजा जैक

गढ़वा के विशुनपुर मुहल्ला निवासी काशीनाथ शुक्ला की पुत्री संजू कुमारी ने वर्ष 2007 में मैट्रिक की परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था। परीक्षा की तिथि निकलने के बाद जब वह विद्यालय में प्रवेश पत्र लेने गई तो उसे बताया गया कि झारखंड एकेडेमिक काउंसिल (जैक) से उसका प्रवेश पत्र नहीं आया है। वह दूसरे दिन भी विद्यालय गई तो उसे वही बताया गया, इस पर छात्रा संजू ने तत्कालीन उपायुक्त को आवेदन देकर परीक्षा देने की अनुमति मांगी थी।

उपायुक्त ने संजू को परीक्षा देने की अनुमति देने के साथ ही इस संबंध में जांच का भी निर्देश दिया। उसके बाद छात्रा संजू ने दो पेपर की परीक्षा दी इस बीच मामला प्रकाश में आया कि संजू का परीक्षा फॉर्म जैक को भेजा ही नहीं गया है। जिसके बाद संजू फिर आगे की परीक्षा नहीं दे सकी, इससे उसका एक साल बर्बाद हो गया।

जिसके विरोध में संजू के पिता काशीनाथ शुक्ला ने प्रधानाध्यापक एवं परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ थाना में मामला दर्ज कराया, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच में दोनों दोषी पाए गए। जिसमें कहा गया कि विद्यालय द्वारा संजू का परीक्षा प्रपत्र झारखंड एकेडेमिक काउंसिल को भेजा ही नहीं गया है यह रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत होने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत ने संजू कुमारी का एक साल का समय बर्बाद करने के लिए प्रधानाध्यापक हरिनाथ सिंह एवं राकेश कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक हरिनाथ सिंह व शिक्षक राकेश को सुनाई गई।

बड़ी खबर : झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर लगाई रोक समाप्त नहीं होगी सैप पुलिस कर्मियों की सेवा

x

Leave a Comment