कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की निकली भर्ती

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की निकली भर्ती

Join Us On

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की निकली भर्ती

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की निकली भर्ती

शिक्षक भर्ती / विभागीय आदेश संख्या GE/08/163/2022-23/3119 दिनांक 08.08.2023 के आलोक में जिला में संचालित 10 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एंव अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक रिक्त पदो के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 16.09.2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा कार्यालय में आमंत्रित की गई है।

Name of Post

पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – भाषा : 02 पद

पूर्णकालिक शिक्षिका
(महिला) – गणित : 4 पद

पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) – विज्ञान : 07

पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला) : शारीरिक शिक्षा : 2 पद

वांछित आहर्ता

1. शैक्षिक अर्हता :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से संबंधित विषय (जिस विषय को पूर्णकालिक शिक्षिका यथा क्रमांक 1, 2, 3, एवं 4, पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नात्तक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति / जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक मे 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

2. प्रशैक्षणिक अर्हता :- मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी. एड. परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीणता । शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/ Degree in Physical education अनिवार्य होगा। अथवा समकक्ष

3. शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उताण।

देय परिलब्धि

शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 15,840/- प्रतिमाह देय होगी। 03 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रतिमाह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी।

2. संविदा विस्तार को स्थिति में 250 रू की वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी

चयन संबंधी दिशा निदेश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्ते निम्नवत है

1. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे । पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मों की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में एक-एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा ।

3. सभी पदो के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

आयु सीमा:

1. चयन हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम उम्र 21 तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परन्तु उच्चतम उम्र में कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापांक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में होगी।

i . अनुभवी महिला Ex-Servicemen को अपनी कोटि में 05 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

ii. उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

आवेदन भेजने का पता : उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र अपने जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबंधित डाक द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान, चतरा, प्रखण्ड परिसर, चतरा पिन कोड 825401 में अनिवार्य रूप से दिनांक 16.09.2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे । साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे।

अर्हता एंव कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एंव अन्य दिशा-निदेश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट “www.chatra.nic.in” तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया गया है कि वे समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते
रहेंगे । उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के NIC के अधिकारिक वेबसाईट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी।

आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक

i. 23X10 से.मी. का स्वपता लिखा हुआ दो लिफाफा ।

ii. सभी शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा तथा अन्य स्व: अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए।

iii : आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र ( झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्व: अभिप्रमाणित छाया प्रति

बड़ी खबर : झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर लगाई रोक समाप्त नहीं होगी सैप पुलिस कर्मियों की सेवा

x

Leave a Comment