सहायक आचार्य नियुक्ति : पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को झारखंड हाई कोर्ट में दी गई चुनौती
रांची : सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली में पारा शिक्षकों को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है। इस प्रावधान को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है।
बीआरपी और सीआरपी बहादुर महतो व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जिसकी अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित की गई है ।
बीआरपी, सीआरपी व अन्य द्वारा याचिका में जेएसएससी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता के तरफ से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी उपस्थित हुए।
उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को 50 फीसदी आरक्षण की सुविधा दी गई है। पर बाद में संविदा कर्मियों के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया एवं नियमों में फिर से संशोधन किया गया। राज्य सरकार ने संशोधित कर सहायक आचार्यनियुक्ति नियमावली 2023 बनायी है, जिसमें अब केवल पारा शिक्षकों को ही सहायक आचार्य की नियुक्ति में 50 प्रतिशत http://आरक्षण देने की सहमति प्रदान की है ।