झारखंड के TET Pass शिक्षकों का क्या होगा ? यहां टेट शिक्षकों द्वारा नियमित वेतनमान की याचिकाएं रद्द
झारखंड के भी टेट पास शिक्षकों द्वारा याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई प्रक्रिया में है।
बिहार हाईकोर्ट ने टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को (9300-34800) नियमित वेतनमान दिये जाने से संबंधी याचिकाओं को खारिज कर कर दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यामूर्ति के विनोद चंद्रन एवं पार्थ सारथी की खंडपीठ ने समीर सारस्वत एवं अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर बीते दिन सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ताओं के तरफ से अधिवक्ता इब्राहिम कबीर ने बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2012 को रद्द किए जाने की गुहार लगाते हुए कहा कि टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए यह एक दंड नियमावली है। याचिकाकर्ता टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक हैं, जिनको नियमित वेतनमान का लाभ मिलना चाहिए।
वहीं महाधिवक्ता पीके शाही व अधिवक्ता प्रशांत प्रताप ने सरकार का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि नियोजित शिक्षकों के नियमित कैडर वेतनमान का मुद्दा माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही तय हो जा चुका है। कोर्ट को बताया कि जिस नियम को चुनौती दी गई है, उसे सरकार ने पहले ही नए नियम बिहार पंचायत प्रारंभिक नियम विद्यालय सेवा 2020 के माध्यम से ही निरस्त कर दिया है। सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी।