शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में कई त्रुटि,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव को भेजा पत्र

शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में कई त्रुटि,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव को भेजा पत्र

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शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में कई त्रुटि,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव को भेजा पत्र

शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन में कई त्रुटि,स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के सचिव को भेजा पत्र

झारखण्ड प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के विज्ञापन में निहित त्रुटियों के निराकरण के संदर्भ में शिक्षा सचिव को पत्र लिखा गया है।

उपरोक्त विषयक में ध्यानाकृष्ट कराते हुए कहा गया है कि JSSC के विज्ञापन संख्या-13/2023 के तहत जारी झारखण्ड प्रारंभिक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के विज्ञापन में निहित निम्नलिखित प्रावधान त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट हैं।

1. JSSC के पोर्टल में फॉर्म भरने के क्रम में लेवल 1(प्राइमरी) एवं लेवल 2(अपर प्राइमरी) दोनों कैटेगरी के पदों पर एक साथ आवेदन करने का विकल्प मौजूद नहीं है जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। इस त्रुटि की वजह से दोनों कैटेगरी में आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी किसी दोनों कैटेगरी की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने से वंचित रह जाएंगे।

2. दोनों ही कैटेगरी में पेपर-1 में माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप अभ्यर्थी मातृभाषा में कौन-सा विषय चयनित करें यह विज्ञापन में स्पष्ट नहीं है साथ ही इसका सिलेबस भी स्पष्ट नहीं है।

3. अपर प्राइमरी (लेवल 2) के पेपर-4 में निर्धारित तीन विषयों के लिए निर्धारित कुल 180 अंकों में से तीनों विषय मिलाकर 33% अंक लाने हैं या तीनों विषयों में 33-33% अंक लाने हैं यह स्पष्ट नहीं है।

4. पूर्व में जेटेट परीक्षा के दौरान ST,SC और OBC जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में निर्धारित 50% न्यूनतम अंक की बाध्यता में 5% की छूट देते हुए 45% अंकों के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति का प्रावधान था किंतु ऊपर वर्णित बहाली की परीक्षा में उक्त 5% की छूट को हटा दिया गया है जो बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है।

पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि अभ्यर्थियों के हित में उपरोक्त त्रुटियों में सुधार करते हुए पुनः संशोधित विज्ञापन जारी किया जाए।

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