पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति और कार्य पर रोक का आदेश जारी , बुरी खबर

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पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति और कार्य पर रोक का आदेश जारी , बुरी खबर

पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति और कार्य पर रोक का आदेश जारी , बुरी खबर

पारा शिक्षकों की सेवा समाप्ति और कार्य पर रोक का आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक-सह- अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह के द्वारा जारी की गई है।

उन्होंने सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को यह निर्देश दिया है। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष / सचिव की भी ( संलग्न सूची के विद्यालय) को भेजा गया है।

कार्य मे रोक के साथ ही सेवा समाप्ति का आदेश जारी

आदेश में कहा गया है कि सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक / प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में कुछ सहायक अध्यापकों का प्रमाण पत्र हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद, प्रयाग महिला विद्यापीठ, इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, वृन्दावन विश्वविद्यालय, मथुरा आदि से निर्गत है। संस्थान की मान्यता पर संशय होने के आधार पर सहायक अध्यापकों का अप्रैल 2023 से मानदेय स्थगित है।

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विदित हो कि सचिव माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने अपने पत्रांक परिषद-9 / 328, दिनांक 10.07.2023 के माध्यम से सूचित किया है कि परिषद् विनियमों में उल्लिखित समकक्षता सूची में हिन्दी साहित्स सम्मेलन, उत्तर प्रदेश, प्रयाग महिला विद्यापीठ, उत्तर प्रदेश, भारतीय शिक्षा परिषद्, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, गुरूकुल विश्वविश्वद्यालय वृन्दावन, मथुरा का नाम सम्मिलित नहीं है।

अतः संलग्न सूची के सहायक अध्यापकों के कार्यरत अवधि का मानदेय भुगतान की अनुमति देते हुए दिनांक 01/08/2023 से कार्य पर रोक लगाई जाती है। साथ ही संबंधित सहायक अध्यापकों के सेवा समाप्ति हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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