हाइकोर्ट ने फूड सेफ्टी अफसर की बहाली करने का दिया निर्देश, जेपीएससी को अधियाचना भेजी

नियुक्ति और आरक्षण मामले में हाइकोर्ट का दो बड़े फैसले

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हाइकोर्ट ने फूड सेफ्टी अफसर की बहाली करने का दिया निर्देश, जेपीएससी को अधियाचना भेजी

हाइकोर्ट ने फूड सेफ्टी अफसर की बहाली करने का दिया निर्देश, जेपीएससी को अधियाचना भेजी
हाइकोर्ट ने फूड सेफ्टी अफसर की बहाली करने का दिया निर्देश, जेपीएससी को अधियाचना भेजी

शुक्रवार को हाईकोर्ट में दूध में मिलावट सहित मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में सुनवाई हुआ। कोर्ट ने जिस पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र एवं जस्टिस आनंदा सेन की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फूड सेफ्टी अफसर एवं इससे संबंधित अन्य पदों पर बहाली को लेकर प्रक्रिया चल रही है।

फूड सेफ्टी अफसर एव अन्य के 56 रिक्त पदों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता से मौखिक रूप से प्रश्न किया कि करीब 5 सालों से यह पद खाली क्यों है।

फूड सेफ्टी अफसर नहीं रहने से आम जनता को मिलावटी खाना भी परोसा जा रहा है। लोग और बच्चो के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है । लोग परेशान हैं। मिलावटी खाने से लोग बीमारी का भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जल्द से जल्द फूड सेफ्टी अफसर की बहाली की जाए। मामले में एमिकस क्यूरी पीयूष पोद्दार ने कोर्ट को कहा कि राज्य के 24 जिलों में मात्र रांची के नामकुम में फूड लैब है,जो भी पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। इसमें फूड टेस्टिंग कर्मी का पद भी खाली है।

फूड सैंपल कलेक्शन के लिए दो मोबाइल यूनिट हैं पर इसमें फूड टेस्टिंग का पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। राज्य के दूसरे जिलों से फूड सैंपल नामकुम लैब आते-आते खराब हो सकता है।

 

जिस पर महाधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि जल्द ही फूड सेफ्टी अफसर की नियुक्ति सहित अन्य कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा।

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