सरकारी शिक्षकों के लिए खुशखबरी : शिक्षक स्थानांतरण के लिए स्कूली शिक्षा ने मांगा आवेदन
झारखण्ड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सरकार के सचिव द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आवेदन आमंत्रित की गई है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अधिशेष (Surplus) एवं विशेष परिस्थिति (असाध्य रोग, पति-पत्नी दोनों का सरकारी नौकरी में कार्यरत होना, सभी संवर्ग के शिक्षकों की अन्य गंभीर परिस्थितियाँ) श्रेणी के तहत शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित की गई है। जिले एवं राज्य के भीतर स्थानांतरण हेतु पात्रता एवं योग्यता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 2093 दिनांक 06.08.2019 (अधिसूचना संख्या-1556 दिनांक 08.06.2022 द्वारा संशोधित) मांगा गया है।
• ये है आवेदन करने की प्रक्रिया :
शिक्षकों के स्थानांतरण हेतु विभागीय पोर्टल (https://teachertransfer.jharkhand.gov.in/) के माध्यम से मात्र ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा । ऑफलाईन आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।
1. अधिशेष चिन्हित शिक्षकों की सूची शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। संबंधित जिलों के अधिशेष सूची (surplus list) में अंकित चिन्हित शिक्षक ही अधिशेष स्थानांतरण के लिए आवेदन हेतु पात्र होंगे तथा मात्र से शिक्षकों द्वाराही स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित किया जा सकेगा।
2. विशेष परिस्थिति में निम्नलिखित मामलों के अंतर्गत आने वाले शिक्षको द्वारा स्थानांतरण हेतु पोर्टल के माध्यम से आवेदन समर्पित किया जा सकता है :-
(क) पति और पत्नी दोनों झारखंड राज्य में राज्य सरकार या केंद्र सरकार एवं उसके उपक्रमों के तहत सरकारीकर्मचारी हो.
(ख) अति विशिष्ट परिस्थितियाँ असाध्य रोगों से ग्रस्त शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, महिला शिक्षक,
(ग) मामले की गंभीरता को देखते हुए कोई अन्य / अति विशेष स्थिति ।
महत्वपूर्ण तिथियाँ