JTET परीक्षा व CTET पास द्वारा दायर याचिका पर HC में हुई सुनवाई , कोर्ट का आया निर्णय
JTET परीक्षा और सीटेट को अहर्ता में शामिल करने व नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसपर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस संबंध में जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछा है कि अब तक JTET की परीक्षा क्यों आयोजित नहीं हुई । क्या मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को मान्यता दी जा सकती है ? इन तमाम बिंदुओं पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अगस्त होगी।
ज्ञात हो कि प्रार्थी ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि 2016 के बाद से झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई । और राज्य सरकार के द्वारा 26001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जेटेट की अनिवार्यता के साथ शुरू की है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थी हैं जो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे।
वहीं दूसरी ओर जो अभ्यर्थी जेटेट नहीं दिए हैं, उन्होंने वैकल्पिक रूप से सीटेट का सहारा लिया है जिसका केंद्र आयोजित करती है। पर इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को भी मान्यता नहीं दी गई है। प्रार्थी ने मांग की है कि या तो जेटेट परीक्षा का आयोजन कर बहाली प्रक्रिया शुरू किया जाए या फिर सीटेट को भी मान्यता दी जाए।