टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर छह हफ्ते में निर्णय लेगी सरकार , झारखंड हाइकोर्ट ने दिया आदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी (JIADA) के निदेशक मंडल की बारहवीं बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर

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टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर छह हफ्ते में निर्णय लेगी सरकार , झारखंड हाइकोर्ट ने दिया आदेश

टेट सफल की मेरिट लिस्ट व सीधी नियुक्ति पर छह हफ्ते में निर्णय लेगी सरकार , झारखंड हाइकोर्ट ने दिया आदेश

झारखंड हाइकोर्ट में वर्ष 2016 में टेट सफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने प्रार्थी परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को आदेश देते हुए केस को डिपोज्ड कर दिया। हाइकोर्ट ने मेरिट लिस्ट और सीधी नियुक्ति पर राज्य सरकार को छह सप्ताह में विधिसम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया है।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि ‘शिक्षा का अधिकार कानून’ बनाया गया। जिसमें 30 छात्र पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। वर्ष 2020-2021 में सहायक शिक्षक के 95,896 स्वीकृत पद रिक्त थे।

श्री वत्स ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में झारखंड सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) ली गई। नियमावली के चैप्टर-2 के मुताबिक सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार या झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा (टेट) आयोजित करेगी और टेट के सफल अभ्यर्थियों की जिलावार मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति की जायेगी। इसी नियमावली के अंतर्गत पहले भी टेट लिया जा चुका है। उन सफल अभ्यर्थियों की वर्ष 2013, 2014, 2015 में सीधी नियुक्ति भी हो चुकी है। उसके बाद फिर 2016 में टेट (47/2016) लिया गया। वर्ष 2016 में 52000 अभ्यर्थी की जेटेट में सफल हुए हैं। जिसमें कक्षा 1 से पांच के लिए 16530 और कक्षा छह से आठ के लिए 36307 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

बतादें कि 2016 के सफल अभ्यर्थियों का अब तक जिलावार मेरिट लिस्ट भी नहीं बनाया गया एवं न ही नियुक्ति ही की गयी है।

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