जेटेट उतीर्ण शिक्षकों का 2012 के तहत बहाली को लेकर हाइकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

जेटेट उतीर्ण शिक्षकों का 2012 के तहत बहाली को लेकर हाइकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

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जेटेट उतीर्ण शिक्षकों का 2012 के तहत बहाली को लेकर हाइकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

जेटेट उतीर्ण शिक्षकों का 2012 के तहत बहाली को लेकर हाइकोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश

झारखंड के जेटेट उतीर्ण शिक्षक शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 के द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई। बतादें कि झारखंड के जेटेट उतीर्ण शिक्षक शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 में टेट पास पारा एवं गैर पारा दोनों शामिल हैं। याचिका दायर संघ के प्रदेश अध्यक्ष परमिल कुमार बनाम झारखंड सरकार के बीच की गई है।

हाइकोर्ट ने प्रथम हेयरिंग में ही सरकार को ऑर्डर दिया है और 2012 नियमावली के तहत नियुक्ति को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के द्वारा 6 सप्ताह के अंदर सरकार से जवाब मांगा है कि टेट पास सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 12 नियमावली से करेंगे या नहीं करेंगे। अन्यथा कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ऑर्डर के उपरांत सरकार के सभी वकील भी हतप्रभ हैं। यह जानकारी परिमल कुमार
प्रदेश अध्यक्ष, जेटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा 2016 ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश से हर जगह हम लोगों का ही चर्चा हो रही है। आज बहुत ही खुशी और हुलास का दिन है आज हम लोगों के लिए बस ईश्वर से कामना करते रहे और
अधिवक्ता अमृतांश वत्स को भी दिल से धन्यवाद प्रकट की है।

ज्ञात हो कि टेट पास सहायक अध्यापक और गैर पारा द्वारा 2012 नियमावली के तहत सीधी बहाली को लेकर याचीका दायर की गई थी। उनका कहना है कि 2016 में पास जेटेट पास अभ्यर्थियो को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अबतक एक बार भी मौका नहीं मिला है। जबकि 2016 में आयोजित परीक्षा 2012 नियमावली के तहत ही ली गई है। जेटेट पास अभ्यर्थियो के सर्टिफिकेट में भी अस्सिटेंट टीचर के लिए योग्य लिखा गया है।

सहायक आचार्य नियुक्ति पर लग सकता है विराम

हाइकोर्ट के इस आदेश से सहायक आचार्य की नियुक्ति पर कुछ समय के लिए विराम लग सकता है। और 2012 नियमावली के तहत झारखंड सरकार टेट पास को कॉउंसलिंग का मौका देती है तो पे स्केल ,ग्रेड पे सब यथावत रह सकती है।

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