दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अब बन सकेंगे शिक्षक
शिक्षक नियमावली में संशोधन को राज्य मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी, अधिसूचना जारी
कैबिनेट के फैसले लिए केंद्र से होगा करार राज्य ब्यूरो, पटनाः राज्य सरकार ने शिक्षक नियुक्ति एक नजर में ( किस विषय में कितने पद)
दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के लिए बिहार में शिक्षक बनने का रास्ता खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्ता) (संशोधन) नियमावली 2023 को स्वीकृति दी गई। पूर्व की स्वीकृत नियमावली में एक बदलाव किया गया है। विद्यालय शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की अर्हता जो पूर्व में अनिवार्य भी उसे समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के बाद किसी भी प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी बिहार की इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे।
1.70 लाख शिक्षकों की होनी है नियुक्ति: कुछ समय पूर्व ही सरकार ने पंचायत और नगर निकाय से शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए बिहार लोक शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर जागरण आर्काईव
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