उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में 1890 शिक्षक होंगे बहाल , आंगनबाड़ी सेविकाओं को ….

झारखंड के TET Pass शिक्षकों का क्या होगा ? यहां टेट शिक्षकों द्वारा नियमित वेतनमान की याचिकाएं रद्द

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उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में 1890 शिक्षक होंगे बहाल , आंगनबाड़ी सेविकाओं को ….

उत्क्रमित माध्यमिक स्कूलों में 1890 शिक्षक होंगे बहाल , आंगनबाड़ी सेविकाओं को ....

झारखंड के 189 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 1890 शिक्षकों की बहाली होगी। इसके साथ ही 189 शिक्षकेतर कर्मचारी भी बहाल होंगे। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कैबिनेट की बैठक में मंजूर हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पदसृजन के लिए मानक मंडल का निर्धारण करते हु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति से संबंधित प्रस्ताव मंजूर किया गया है। बतादें कि झारखंड कैबिनेट हुई बैठक में 43 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित की गई है।

आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा स्मार्ट फोन

राज्य के 6850 आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम केंद्र के रूप में उन्नयन का प्रस्ताव मंजूर किया गया। दूसरी ओर |29134 आंगनबाड़ी सेविकाओं और पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन की योजना भी मंजूर कर दी गई है। प्रति स्मार्टफोन आठ हजार रुपये एवं अतिरिक्त जीएसटी मंजूर किया गया है।

सुरक्षा मानक अपनाने पर महिलाओं की नाइट ड्यूटी

राज्य में विभिन्न कंपनियों में सुरक्षा मानकों की समुचित व्यवस्था होने पर महिलाओं की शाम सात से सुबह छह बजे के दौरान ड्यूटी लगाई जा सकेगी। इसके लिए नियम में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लगी। पूर्व में महिलाओं को रात 10 से सुबह पांच बजे के दौरान नियोजित नहीं करने का प्रावधान था।

इस भर्ती नियमावली में संशोधन की स्वीकृति

1.झारखण्ड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

2. झारखण्ड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

3.झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013″ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

4. इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

5. झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रान्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

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