26001 teacher appointment के प्रस्ताव में नियमावली की अनदेखी, फंसेगा पेच

(प्राथमिक विद्यालय शिक्षक) का नियुक्ति प्रस्ताव झारखंड राज्य कार्मिक चयन समिति को भेज दिया गया है. इनमें से 12,869 पद झारखंड शैक्षणिक परियोजना परिषद रंच में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इस महीने सहायक प्रोफेसर नियुक्ति नियमावली में हुए संशोधन में संविदा कर्मी आरक्षण का प्रावधान हटा दिया गया है. 6 जून को प्रकाशित संशोधित नियमों के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि एक अंतर-प्रशिक्षित सहायक को यह करना होगा :
सीधे स्नातकोत्तर और सहायक प्रोफेसर नियुक्तियों के लिए आवंटित रिक्तियों में से 50% रिक्तियां रांची में झारखंड शैक्षिक परियोजना परिषद के तहत कार्यरत सहायक शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं।
आरक्षण का लाभ उन सहायक अध्यापकों को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञापन दिए जाने के समय लगातार कम से कम दो वर्षों तक सेवा की हो। विज्ञापन दिए जाने के समय शिक्षकों को नियोजित किया जाना चाहिए। 2022 की व्यवस्था के तहत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण में शामिल किया जाएगा.
इस वर्ष से परिवर्तन का अनुरोध केवल 2022 नियमों की शर्तों के तहत किया गया है।
आंदोलन की चेतावनी एकीकृत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) संघर्ष मोर्चा ने संविदा कर्मियों को आरक्षण दिये जाने का विरोध किया है. मोर्चा के संजय दूबे ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति में केवल पारा शिक्षकों के लिए 50% पद आरक्षित करना था. मोर्चा के विरोध के बाद संशोधित नियमावली से संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया गया. लेकिन अधियाचना में संविदा कर्मियों के आरक्षण का प्रस्ताव भेज दिया गया है.