झारखंड सरकार का ट्रांसजेंडर्स को बड़ा तोहफा, हर महीने देगी 1000 रुपये की पेंशन
झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला की है। अब राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर (किन्नर) को हर महीने पेंशन के तौर पर 1000 रुपये देगी। दरअसल, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव को तैयार किया है। विभागीय मंत्री जोवा माझी एवं विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति ने इसे मंजूरी दे दी है।अब विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगा।हालांकि, चालू वित्तीय साल में इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं की है पर अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रावधान किया जाएगा।
वहीं लाभुकों का चयन होने के बाद सरकार पेंशन राशि ट्रांसजेंडर के बैंक खाते में देगी। सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के मुताबिक राज्य में लगभग 14 हजार ट्रांसजेंडर हैं। वहीं 2011 की जनगणना में यह संख्या 11,900 था। ऐसे ट्रांसजेंडर जिनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो एवं उनके पास मतदाता पहचान पत्र हो उन्हें पेंशन मिलेगा। बता दें कि ट्रांसजेंडर वही माने जाएंगे जिन्हें अधिनियम 2019 के अंतर्गत डीसी स्तर से अधिकारी से प्रमाण पत्र मिला है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के कार्यालय में उन्हें आवेदन करना पड़ेगा
ट्रांसजेंडर को रखने होंगे ये सारे डॉक्यूमेंट / झारखंड सरकार
इसके लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ट्रांसजेंडर का प्रमाण पत्र, पात्रता संबंधी घोषणा पत्र भी जमा करना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ और शहरी क्षेत्र में सीओ आवेदनों को स्वीकृति करेंगे। हर माह 5 तारीख तक सरकार पेंशन की राशि उनके खाते में भेजेगी। बता दें कि, साथ 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में ट्रांसजेंडर के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में विचार करने को कही थी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार योजना शुरू करने वाला है।
इन्हें नहीं मिल सकेगा ट्रांसजेंडर पेंशन योजना का लाभ
जिन लोगों को किसी भी रूप में पारिवारिक पेंशन प्राप्त होता है वे इसके हकदार नहीं होंगे। आयकर दाता होने की स्थिति में भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा हो तोउन्हें भी पेंशन नहीं मिलेगी।
झारखंड सरकार