शिक्षक नियुक्ति की याचिका खारिज , जाने हाइकोर्ट ने क्या कहा

बीएड वाले नहीं बन सकते हैं प्राइमरी टीचर, पर प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को प्राइमरी स्कूलों में इंटर्नशिप, अनुभव होगा बेकार

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शिक्षक नियुक्ति की याचिका खारिज

शिक्षक नियुक्ति की याचिका खारिज

पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक नियुक्ति-2017 में रिक्त रह गए पदों पर कट ऑफ मार्क्स से नीचे वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति संबंधित दायर याचिका गुरुवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

अदालत ने यह कहा कि नियुक्ति करना सरकार का अधिकार है। यदि पद रिक्त रह जाए तो उसी विज्ञापन की शर्त पर नियुक्ति करना जरूरी नहीं है। सुनवाई में कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को कहा कि पूर्व में प्रक्रिया पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची सरकार को भेज दी गयी है, सरकार ने नियुक्ति भी कर चुकी है

कल मुख्यमंत्री घेरेंगे आवास

इधर एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अपनी मांगो को लेकर 17 जून को मुख्यमंत्री की आवास का घेराव करेंगे । मोर्चा के संयोजक विनोद बिहारी महतो ने बताया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम आवास का घेराव की जाएगी। जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे। इससे पहले 4 जून को कईमंत्रियों को मांगपत्र भी सौंपा गया पर कार्रवाई की पहल अभी तक नहीं हुई है।

ये है इनकी प्रमुख मांग

राज्य के सहायक अध्यापकों का वेतनमान, इपीएफ एव अनुकंपा का लाभ, आकलन परीक्षा का आयोजन, अप्रशिक्षित को प्रशिक्षण का मौका और 4 प्रतिशत मानदेय में बढ़ोतरी शामिल है।

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