50 हजार शिक्षक नियुक्ति पर रोक की संभावना : हाइकोर्ट ने 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए मांगा जवाब

50 हजार शिक्षक नियुक्ति पर रोक की संभावना : हाइकोर्ट ने 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए मांगा जवाब

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50 हजार शिक्षक नियुक्ति पर रोक की संभावना : हाइकोर्ट ने 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए मांगा जवाब

50 हजार शिक्षक नियुक्ति पर रोक की संभावना : हाइकोर्ट ने 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए मांगा जवाब

झारखंड में लंबे अंतराल के बाद 50 हजार सहायक आचार्य की बहाली को लेकर प्रक्रिया तेज है। पहले चरण में लगभग प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में 26 हजार सहायक आचार्यो की नियुक्ति सुपर टेट परीक्षा के माध्यम से होनी है। यह नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा ली जाएगी। जिसमें सिर्फ JTET पास अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं। CTET पास और बीएड पास अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। इसी पर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसकी सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुआ है।

हाइकोर्ट ने इस मामले में सरकार से मांगा जवाब

गौरतलब हो कि सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के द्वारा जनहित में याचिका दायर की गई है। यह याचिका सूरज बिहारी मंडल एवं अन्य ने सीटेट परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है।

दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार, अधिवक्ता कुशल कुमार, विशाल ‘कुमार ने पैरवी किया।

बता दें कि प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार को जेटेट परीक्षा शीघ्र लेने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से की है। प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि बीते 7 वर्षों से झारखंड में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है। साथ ही प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि सीटेट को भी जेटेट की तरह झारखंड में मान्यता दी जाए क्योंकि राज्य सरकार जेटेट की परीक्षा कराने में पिछले 7 साल में असफल रहा है। ऐसे में सीटेट पास अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी कम हो रही है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को भी यह भी बताया गया है कि वर्ष 2016 के बाद बाद से राज्य में जेटेट की परीक्षा आयोजित नहीं हुई है।

बिना जेटेट की परीक्षा लिए ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया हो रही शुरू , 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट

याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार वर्ष 2016 के बाद से बिना जेटेट की परीक्षा लिए ही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है जिससे करीब चार लाख अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने से से वंचित रह जाएंगे।

20 जून को हाई कोर्ट में होगी अगली सुनवाई, सरकार को देनी है जवाब

जिसपर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए जेटेट परीक्षा से संबंधित हाईकोर्ट में दायर अन्य याचिकाओं को भी इस याचिका के साथ संलग्न कर इसकी सुनवाई एक साथ करने का निर्देश दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से पूछा है कि झारखंड में वर्ष 2016 के बाद से अबतक जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं ली गई ? कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को एक सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दी है और मामले की अगली सुनवाई 20 जून को होगी। जिस पर हाइकोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। उम्मीद है 4 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए राज्य में पहले जेटेट आयोजित होगा उसके बाद सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो।

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