शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक बोर्ड अध्यक्ष ने निजी स्कूलों और मदरसों के लिए जारी किया नया पत्र

शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक बोर्ड अध्यक्ष ने निजी स्कूलों और मदरसों के लिए जारी किया नया पत्र

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शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक बोर्ड अध्यक्ष ने निजी स्कूलों और मदरसों के लिए जारी किया नया पत्र

शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक बोर्ड अध्यक्ष ने निजी स्कूलों और मदरसों के लिए जारी किया नया पत्र

राँची : शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय / स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय / इंटर महाविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय एवं मदरसा के सभी प्रधानाध्यापक / प्राचार्य और प्रधान मौलवी को पत्र जारी किया है।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के सचिव महीप कुमार सिंह ने राज्य अंतर्गत संचालित सभी प्रस्वीकृति/स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय / इंटर महाविद्यालय / संस्कृत विद्यालय / मदरसा के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य/प्रधान मौलवी से ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर विद्यालय / इंटर महाविद्यालय / संस्कृत
विद्यालय / मदरसा से संबंधित सभी वांछित जानकारी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा यह निदेशित किया गया है कि राज्य के सभी विद्यालय/ इंटर महाविद्यालय / संस्कृत विद्यालय / मदरसा संस्थानों को विभाग द्वारा संचालित ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपने संस्थान की सभी जानकारियाँ प्रविष्ट करना आवश्यक है।

उक्त निदेश के अनुपालन में सभी को निदेश दिया गया है कि अपने विद्यालय / इंटर महाविद्यालय / संस्कृत विद्यालय / मदरसा से संबंधित सभी जानकारी एक सप्ताह के अन्दर ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर संधारित करना सुनिश्चित किया जाय । किसी भी असुविधा की स्थिति में अपने जिलान्तर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। इसे अतिआवश्यक समझा जाय। अन्यथा की स्थिति विभागीय स्तर से कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षा सचिव

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