कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है- इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है- इलाहाबाद हाई कोर्ट

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कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है- इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है- इलाहाबाद हाई कोर्ट

कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे यौन उत्पीड़न के केस में नहीं फंसा सकती है। यह फैसला इलाहाबाद हाइकोर्ट के तरफ से आया हुआ है। 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के एक आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि एक महिला के लिए यौन उत्पीड़न की शिकार होने की झूठी कहानी पेश करना असामान्य होगा, कोई भी महिला किसी निर्दोष व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के आरोप में नहीं फंसा सकती है।

जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने बताया कि हमारे देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहती रहेगी पर जब तक वह एक यौन अपराध का शिकार नहीं होती, तब तक वह असली अपराधी के अलावा किसी और को कभी दोष नहीं देगी ।

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एक महिला के लिए यौन उत्पीड़न की झूठी कहानी पेश करना असामान्य है ताकि एक निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जा सके: इलाहाबाद उच्च न्यायालय @ISparshUpadhyay #Rape

#BailDenied #इलाहाबादएचसी

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