झारखंड अधिविद्या परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना

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झारखंड अधिविद्या परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना

 

 

झारखंड अधिविद्या परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना

 

 

 

माननीय डॉ. अनिल कुमार महतो, झारखंड अधिविद्या परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी जाती है। यह सूचना विधि (विधान) विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत एल.जी. -9/2002-06 / ले. ज.1 दिनांक 07.02.2007 के तहत प्रकट की गई है।

 

यह अधिविद्या परिषद मुख्यालय की सीट राँची में स्थित है और इसका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के विकास और साक्षरता को बढ़ावा देना है

 

अधिनियम की धारा 4(1) (क)

अनिल कुमार महतो, अध्यक्ष

(विनागीय अधिसूचना संख्या-67 दिनांक 18.01.2022 द्वारा यथा अधिसूचित)

अधिनियम की धारा-4 (1)(ख)

श्री विनोद सिंह, उपाध्यक्ष (विभागीय अधिसूचना संख्या-68

दिनांक 18.01.2022 द्वारा यथा अधिसूचित)

अधिनियम की धारा-4 (1) (ग) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

झारखण्ड रांची

पदेन सदस्य

अधिनियम की धारा-4 (1)(घ) निदेशक, झारखण्ड शिक्षा

अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् झारखण्ड, रोधी

पदेन सदस्य

अधिनियम की धारा-4(1)(क)

झारखण्ड राज्य की राज्य सरकार द्वारा चक्रानुक्रम से एक वर्ष के लिए नाम निर्दिष्ट झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि संख्या-1287

1. राँची विश्वविद्यालय, राँची।

2. सिद्ध-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका। 3. विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग

4. कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।

5. निलाम्बर पिताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू ।

सदस्य,

डॉ. विजय सिंह, प्राध्यापक-सह-विभागाध्यक्ष, भूगर्भशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, रांची। (विभागीय अधिसूचना सं. 1287 दिनांक-

14.06.2022 द्वारा यथा अधिसूचित)

अधिनियम की धारा-4(1) (च) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य

सदस्य,

डॉ. सुरजीत सिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय, तमाड़, रांची।

अधिनियम की धारा-4 (1)(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट ख्याति प्राप्त विद्यानुरागी (क) अनुसूचित जाति

(ख) अनुसूचित जनजाति

(ग)

पिछड़ी जाति

(घ)

महिला

(4.) अल्पसंख्यक फोटि

(घ) अन्य (दिव्यांग)

सदस्य,

डॉ. प्रसाद पासवान, सारिक अर्थशास्त्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट

सदस्य,

श्री भरत बाईक व्याख्याता (इतिहास) डुमरी डिग्री महाविद्यालय मरी, गुमला सदस्य

श्री अरुण कुमार महतो प्राचार्य शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज सिसा धनबाद

सदस्य,

श्री सुशीला मिश्रा, व्याख्याता सिंह मानधारी मेमोरियल कॉलेज, सल्टेनगंज पलामू

सदस्य,

श्री एस.एम. ओर से प्राचार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोली रोधी

सदस्य

श्री अजय कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त प्राचार्य

+2 जिला स्कूल दुमका

अधिनियम की धारा-4(1) (ज) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट 15 वर्षों के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त संस्कृत विद्वान

सदस्य,

डॉ. दीपचन्द राम कश्यप, से.नि. स. शिक्षक बी.एस.भी. उच्च विद्यालय, निवारणपुर, राँची

अधिनियम की धारा-4 (1)(ड)

राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट- 15 वर्षों के शैक्षणिक या प्रशासनिक अनुभव प्राप्त अरबी, फारसी या उर्दू का विद्वान

सदस्य,

मो. सिराजुद्दीन,

से.नि. सहायक शिक्षक, उच्च विद्यालय,

सरोतिया, महागामा गोड्डा

अधिनियम की धारा-4 (1) (ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट झारखण्ड विधान सभा के तीन सदस्य झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का पत्रांक- 2962 दिनांक 28.07.2015 के आलोक में माननीय सदस्यों को नामित किया जाता है।

सदस्य,

श्री सुदिव्य कुमार झारखण्ड विधान सभा ।

श्री नारायण दास

झारखण्ड विधान सभा। श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, (विभागीय अधिसूचना संख्या-2113 3. दिनांक 18.10.2020 द्वारा यथा अधिसूचित)

अधिनियम की धारा-4 (1)(e) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट- प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद

सदस्य

डॉ. राधा रमन साहू

से.नि. सहायक प्राध्यापक हिन्दी विभाग पी.पी. के. कॉलेज रोधी

अधिनियम की धारा-4 (1) (3) 10+2 विद्यालय / इंटर कॉलेज प्राचार्य

सदस्य,

श्री अली अल अराफात, प्राचार्य, अमानत अली इंटर कॉलेज, बुण्डु, राँची।

माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय राँची, दिनांक : 16-05-2023 मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड / अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव झारखण्ड / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा / प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड / संबंधित सभी सदस्यगण एवं चार्टर्ड एकाउंटेट, झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची / सभी विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 

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